Credit Card : ड्यू डेट निकल गयी फिर भी नहीं लगेगा चार्ज, ये है RBI का नियम
Credit Card : यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको हर बिलिंग साइकल जो होती हैं। उसमें अपना बकाया जो हैं। उसको ड्यू डेट से पहले चुकाने का पूरा प्रयास करना चहिए। अगर आप समय पर बकाया अदा नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो क्रेडिट कार्ड आपको फाइनेंशियल बैकअप देता हैं। वही आपके वॉलेट पर बोझ बन जाता हैं। आपको लेट फीस तो देना होता ही हैं साथ ही आपका जो सिविल स्कोर होता हैं। वो भी खराब हो जाता हैं, क्या इस पर कोई राहत नहीं हैं राहत हैं। ऐसी समय आपके पास फिर भी समय हैं कि आप बिना फीस लेट भरे बकाया चुका सके। मान लीजिए इमरजेंसी के समय आप क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो आरबीआई का एक नियम हैं जो आपके काम आ सकता हैं।
आरबीआई क्या कहता हैं
दरअसल, अगर आपको क्रेडिट कार्ड की भुगतान की ड्यू डेट निकल गई हैं, तो फिर आप डेट निकल जाने के अगले तीन तक आप बकाया अदा कर सकते हैं। आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन सर्कुलर के अनुसार, क्रेडिट कार्ड को इश्यू करने वाली जो कंपनी हैं। वो किसी अकाउंट की ओर से भुगतान न होने पर उसे पास्ट ड्यू के तौर पर रिपोर्ट कर सकती हैं। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगा सकती हैं।मगर कंपनी ये तभी कर सकती हैं। जब ड्यू डेट के बाद तीन दिनों की लिमिट भी क्रोस हो जाती हैं।
आउटस्टैंडिंग राशि पर चार्ज लगता है
आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इश्यांस एंड कंडक्ट डायरेक्शन 2022 के अनुसार, जुर्माने के तौर पर अधिक ब्याज, लेट पेमेंट फीस और दूसरे चार्ज हैं वो ड्यू डेट के बाद बस आउटस्टैंडिंग राशि पर ही लगाए जा सकते हैं। नही कुल राशि पर।