31 दिसंबर तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना आपको भी होगी दिक्कत

नई दिल्ली, दिसंबर 23। साल 2021 समाप्त हो रहा है और कुछ ही दिनों में नया साल 2022 शुरू होने जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि दिसंबर के अंत तक आपको पैसों से जुड़े 4 काम निपटाना जरूरी है। जी हां, ये सभी 4 काम आपको 31 दिसंबर तक पूरे करने हैं। अगर आपने 31 दिसंबर तक इन कामों को नहीं निपटाया तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। आइए जानते हैं इन कामों की डिटेल।

2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी

2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी

बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी थी। यानी आपको पिछले वित्त वर्ष के लिए (जो कि इस साल मार्च में खत्म हुआ है) के लिए 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करना है। इसके लिए पहले ही दो बार समयसीमा बढ़ाई गई है। इनमें एख बार 31 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 और फिर 31 दिसंबर तक डेडलाइन बढ़ाई गयी। दूसरी बार में आईटीआर पोर्टल में गड़बड़ी के चलते लास्ट डेट को आगे बढ़ाया गया।

जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जमा करने की लास्ट डेट

जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जमा करने की लास्ट डेट

सरकारी रिटायर्ड लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अब वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक है। इस डेडलाइन को भी आगे बढ़ाया गया है। अपनी पेंशन लगातार प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है। जो लोग कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्य हैं, उनके पास ज्यादा समय है।

डीमैट-ट्रेडिंग खातों का केवाईसी

डीमैट-ट्रेडिंग खातों का केवाईसी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों के लिए केवाईसी की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। पहले इस काम के लिए भी डेडलाइन 30 सितंबर 2021 थी। डिपॉजिटरी, यानी एनएसडीएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) को यह सुनिश्चित करना है कि सभी डीमैट, ट्रेडिंग खातों में महत्वपूर्ण केवाईसी फीचर्स अपडेट हों। इनमें नाम, पता, पैन, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी और इनकम रेंज शामिल है।

आधार-यूएएन को लिंक

आधार-यूएएन को लिंक

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते श्रम मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और कुछ संस्थानों के लिए यूएएन-आधार को लिंक करने का अतिरिक्त चार महीने का समय दिया था। ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 को पूरी हो रही है। अपने ईपीएफ खाते को आधार से लिंक करने का बड़ा फायदा होता है कि क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस तेजी से होता है।

ऐसे करें लिंक

ऐसे करें लिंक

ईपीएफओ मेंबर ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/) पर विजिट करें। यहां यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन होगा। लॉग इन के बाद 'मैनेज' टैब सर्च करें और केवाईसी पर क्लिक करें, जिससे आप एक नए पेज पर पहुंचेंगे। फिर 'एड केवाईसी' पर जाएं और अपना आधार नंबर और पैन नंबर (पैन) दर्ज करें। आपको पेंडिंग केवाईसी टैब में अपनी डिटेल दिखाई देगी। यहां से ईपीएफओ लिंकिंग को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद आपकी आधार जानकारी अप्रूव्ड केवाईसी टैब में आ जाएगी और इस तरह आपका आधार ईपीएफ से लिंक हो जाएगा। दूसरे तरीके में epfindia.gov.in पर जाकर उसमें ऑनलाइन सर्विसेज में ई-केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करें। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें। ओटीपी जनरेट होगा। फिर से आधार नंबर दर्ज करें और फिर ओटीपी वेरिफाइ करें। ओटीपी, आधार नंबर और तीन बार मोबाइल फोन नंबर डालने के बाद आपका आधार पीएफ खाते से लिंक कर दिया जाएगा।

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