Citigroup Accidentally Transfers $81 Trillion: इस बैंक ने गलती से ट्रांसफर कर दिए ट्रिलियन डॉलर, जानें मामला

Citigroup Accidentally Credits $81 Trillion: मान लीजिए आप किसी को पैसे भेज रहे हो और अचानक से वह पैसे किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएं, फिर आप क्या करेंगे? अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आप इस बारे में बैंक को जानकारी देंगे लेकिन अगर ये गलती बैंक के द्वारा की गई हो तो आपको भी इसका विश्वास नहीं होगा।

Citigroup

सिटी बैंक से जुड़ा हुआ है ये है पूरा मामला (Citigroup News)

हाल ही में अमेरिका में सिटी बैंक से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बैंक को ग्राहक के अकाउंट में 280 डॉलर यानी लगभग 24.47 हजार रुपये जमा करने थे। लेकिन बैंक ने गलती से उसके अकाउंट में 81 ट्रिलियन डॉलर (करीब 70 लाख अरब रुपये) जमा कर दिए। यह घटना पिछले साल अप्रैल की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह गलती कुछ ही घंटों में सुधार ली गई।

सिटीग्रुप ने दी ये जानकारी (Trillion-Dollar Blunder By Citigroup)

रिपोर्ट में जानकारी दी गई के दो कर्मचारियों से ये गलती हो गई थी और तीसरे कर्मचारी ने इसे पोस्ट होने के 90 मिनट बाद पकड़ा। जिस शख्स के अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ था उसने इन पैसों को नहीं निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक, इसे फेडरल रिजर्व और ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर ऑफ द करेंसी (OCC) को 'नियर मिस' के रूप में बताया गया।

सिटीग्रुप प्रवक्ता ने FT को ईमेल के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि इतनी बड़ी रकम का भुगतान असल में संभव नहीं था। उनके सिस्टम ने दो सिटी लेजर अकाउंट के बीच इनपुट एरर को तुरंत पहचान लिया और एंट्री को रिवर्स कर दिया गया। रेस्क्यू कंट्रोल टीम बैंक से किसी भी रकम को बाहर जाने से रोक देते हैं। बयान में आगे ये भी जानकारी दी गई कि इस घटना का बैंक या उसके ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ा है।

अगर आप कभी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें

अगर भूल से आप अगर कभी किसी दूसरे व्‍यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो सबसे पहले अपने बैंक को इसकी जानकारी फोन या ईमेल से दें। इसके अलावा आप जल्‍द से जल्‍द अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से इसकी डिटेल शेयर करें। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिस बैंक के खाते में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, उन्हें इस ट्रांजेक्शन न की जानकारी होनी चाहिए। आपके बैंक से गलती से हुए ट्रांजेक्शन के बारे में दूसरे बैंक को डिटेल्स में जानकारी दें। इसमें ट्रांजेक्शन की तारीख और टाइम, अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में भूल से पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसकी जानकारी देना भी जरूरी है।

गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है, लेकिन अगर वह पैसे लौटाने से मना कर देता है तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। आप बैंक से शिकायत दर्ज करा कर लीगल एक्शन ले सकते हैं। आरबीआई का दिशा निर्देश है कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना जरूरी होता है।

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