नई दिल्ली। अगर आप पेट्रोल पंप खोलने सोच रहे हैं तो अच्छा मौका है। यह मौका एनसीआर क्षेत्र में नोएडा में मिल रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने आज से पेट्रोल पंप के लिए प्लाट बेचना शुरू किया है। इसके लिए ऑनलाइन बोली लगाई जा सकती है। इसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। इन प्लाटों को लेने के बाद आपको किसी भी कंपनी से पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे आप पेट्रोल पंप शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए लोकेशन काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के ये प्लाट सबसे अच्छी लोकेशन उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसी अच्छी लोकेशन पर पेट्रोल पंप खोलने से कमाई भी अच्छी होती है। आइये जानते हैं कैसे इन पेट्रोल पंप के लिए रिजव प्लाट का खरीदा जा सकता है और यह प्लाट किन सेक्टर्स में उपलब्ध हैं।
कब तक कर सकते हैं रजिस्टर
पेट्रोल पंप के लिए रिजर्व यह प्लाट लेने के लिए आज से लोग अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। यह प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 22 नवंबर 2019 तक चलेगी। ऐसे में लोग 22 नवंबर तक रजिस्टर होकर आनलाइन फीस जमा कर सकते हैं।
ये है रजिस्टर कराने का तरीका
नोएडा अथॉरिटी ने पेट्रोल पंप के लिए प्लाट लेने के लिए ई-ऑक्शन का फैसला किया है। इस नीलामी में भाग लेने के लिए लोगों को अथॉरिटी के पोर्टल पर अपने को रजिस्टर कराना होगा। नोएडा अथॉरिटी ने रजिस्टर कराने और अन्य जानकारी लेने के लिए लिंक शेयर किया है। इसे क्लिक करके खुद को रजिस्टर कराया जा सकता है।
सबसे पहले लोगों को इस पोर्टल अपनी एक आईडी और उसका पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद 22 नवंबर 2019 को शाम 5 बजे तक नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक फीस जमा करानी होगी। यह EMD/e-services फीस आनलाइन ही जमा करनी होगी।
इन सेक्टर्स में हैं पेट्रोल पंप के लिए प्लाट
सेक्टर 47, 50, 69, 72, 105, 108, 122, 137, 143B, 155, 159 और 168 में पेट्रोल पंप के लिए प्लाट उपलबध हैं। ये कुल मिलाकर 14 प्लॉट हैं, जिनकी नीलामी पेट्रोल पंप खोलने के लिए की जाएगी। अगर इन प्लाटों के बारे में और जानकारी करना चाहते हैं तो इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ओएसडी (कमर्शियल) से फोन नंबर 7428126530 पर बात कर सकते हैं।
जान लें नोएडा अथॉरिटी की शर्तें
नीलामी की जानकारी के साथ ही नोएडा अथॉरिटी ने अपनी शर्तों का भी खुलासा किया है। इनके अनुसार अथॉरिटी के पास यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए नीलामी के किसी भी स्टेज पर पेट्रोल पंप के लिए किसी भी प्लॉट को वापस ले ले। नोएडा अथॉरिटी के पास यह भी अधिकार होगा कि वह चाहे तो प्लॉट के लिए सबसे ऊंची बोली को भी मान्य न करे। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के पास यह अधिकार भी होगा कि वह किसी भी बिड को स्वीकार करे या रिजेक्ट कर दे। इसके अलावा ऐन मौके पर नीलामी को आगे के लिए टाल दे।


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