अगर दो बार लगातार नहीं भरा GST तो रद्द हो सकता है पंजीकरण

यदि आपने ने लगातार दो बार जीएसटी नहीं भरा तो आपको रजिस्‍ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। जी हां सरकार जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करने वालों पर सख्‍त कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल यह योजना बनाई जा रही है कि जो लगातार दो बार जीएसटी रिटर्न भरने से चूकेगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के बीते कुछ महीनों में जीएसटी संग्रह उम्मीद से कम होने के कारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जोनल इकाइयों से रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है।

CBIC: GST Non Filers Face Cancellation Of Registration

सीबीआईसी के अनुसार, जीएसटी व सेंट्रल एक्साइज के मुंबई के प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय ने सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पोस्टल अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीबीआईसी के प्रमुख पी.के.दास ने जब जीएसटी पंजीकरण करने वालों द्वारा नियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर गंभीर चिंता जताई, तो अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया।

आपको बता दें कि प्रधान मुख्य आयुक्तों व जीएसटी के मुख्य आयुक्तों व कस्‍टमर्स के 13 नवंबर को एक वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीबीआईसी प्रमुख ने उन संस्थानों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर नाखुशी जताई थी, जिन्होंने जीएसटीआर -3 बी को छह बार या छह बार से ज्यादा समय दिया। पर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था।

सरकार जीएसटी रिटर्न को लेकर काफी गंभीर है और वह उम्‍मीद करती है कि जनता भी कर चोरी से बच्‍चे और देश के विकास में सहयोग दे। तो यदि आप जीएसटी पंजीकरण को नहीं गवाना चाहते हैं तो समय पर अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर दें।

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