सावधान : 22 सितंबर को बंद होने जा रहा ये Bank, कहीं आपका खाता तो इसमें नहीं

नई दिल्ली, सितंबर 11। आरबीआई अलग-अलग कारणों से अब तक कई बैंकों पर कार्रवाई कर चुका है। इसने कई वित्तीय संस्थानों पर भी सख्ती की है। जो कार्रवाई आरबीआई ने की है उसमें लाइसेंस रद्द करना या कई तरह के अन्य प्रतिबंध लगा देना शामिल है। पिछले महीने आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द करने का ऐलान किया था। अब उस बैंक को इसी महीने में अपना कारोबार समेटना है। आगे जानिए कौन सा है ये बैंक।

रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड

रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड

आरबीआई के लाइसेंस कर देने के बाद जो बैंक इस महीने बंद होने जा रहा है वो है रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड। पिछले महीने आरबीआई ने इसी बैंक का लाइसेंस कर दिया था। ये बैंक पुणे में स्थित है। आरबीआई के फैसले के बाद रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड की सेवाएं 22 सितंबर से बंद हो जाएंगी। आरबीआई के अनुसार उसने सहकारिता आयुक्त और महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से रुपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने को कहा था।

क्यों लिया गया ये सख्त फैसला

क्यों लिया गया ये सख्त फैसला

आरबीआई ने जितने भी बैंकों पर कार्रवाई की है, वो उनकी कमजोर वित्तीय हालत के लिए की है। रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी इसकी कमजोर वित्तीय हालत के कारण ही बंद कैंसल किया गया। ऐसे में बैंक के ग्राहकों को परेशानी होगी। न तो वे पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल पाएंगे। यदि आपका खाता इस बैंक में है तो आपको भी इस तरह की परेशानी आ सकती है।

नहीं है कमाई की संभावनाएं

नहीं है कमाई की संभावनाएं

रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की बड़ी वजह यह है कि इसके पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही कमाई की संभावनाएं। दूसरे आरबीआई ने कहा है कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 और धारा 11(1), धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का भी पालन नहीं करता।

ग्राहकों को मिलेगा पैसा

ग्राहकों को मिलेगा पैसा

यदि आपका खाता रुपया सहकारी बैंक में तो परेशान न हों। आपको डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत 5,00,000 रु तक की जमा राशि मिल जाएगी। मगर यदि इससे अधिक पैसा जमा है तो वो पैसा मिलना मुश्किल है।

17 बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा पैसा वापस

17 बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा पैसा वापस

कुल 17 ऐसे बैंक हैं, जिनमें जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, उन्हें उनका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। इस बात की जानकारी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) की तरफ से की गयी है। ये पैसा अक्टूबर में लौटाया जा सकता है। इनमें महाराष्ट्र के 8 बैंक और बाकी देश के 9 (कुल 17 बैंक) शामिल हैं। इनमें लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (सीतापुर), नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (बहराइच) और यूनाइटेड इंडिया कंपनी को-ऑपरेटिव बैंक (नगीना) शामिल हैं। कर्नाटक के कर्नाटक श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना को-ऑपरेटिव बैंक नियमिता (मस्की) और श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव (तुमकुर) बैंक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन दोनों बैंकों के ग्राहकों को पैसा दिया जाएगा। नई दिल्ली का रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक, पश्चिम बंगाल के बीरभूम के सूरी का सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक इस लिस्ट में है।

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