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बड़ी राहत : अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर पर हो सकेगी 2 लाख रु से अधिक की कैश पेमेंट

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नई द‍िल्‍ली, मई 8। सरकार ने अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों को 2 लाख रु से अधिक की कैश पेमेंट स्वीकार करने की अनुमति दी है। ये छूट 1 अप्रैल से 31 मई 2021 के बीच की अवधि के लिए लागू होगी। इस छूट का फायदा उठाने के लिए पेशेंट का पैन या आधार नंबर देना होगा। या फिर जो व्यक्ति पेशेंट की तरफ से पेमेंट कर रहा है, वो भी अपना आधार या पैन नंबर दे सकता है। वर्तमान में अस्पतालों को आयकर कानून के तहत 2 लाख रु तक कैश पेमेंट स्वीकार करने की अनुमति है।

अस्तपतालों और कोविड केयर सेंटर में कैश पेमेंट का बदला नियम

सीबीडीटी ने जारी की अधिसूचना
प्रमुख टैक्स निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को इस मामले में एक अधिसूचना जारी की है। बता दें कि टैक्स प्रेक्टिशनर्स सहित कई हितधारकों ने इस मामले में छूट दिए जाने की मांग की थी। इसी को देखते हुए अब सीबीडीटी ने कैश पेमेंट मामले में राहत देने का फैसला किया है। ये छूट नर्सिंग होम और अन्य कोविड केयर सेंटरों के लिए भी उपलब्ध होगी।

क्यों जरूरी था फैसला
इस समय भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इसलिए टैक्स नियमों में भी छूट दी गयी है। विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी ने बनी गंभीर स्थिति में इस तरह के उपाय की आवश्यकता थी। इससे छूट से उन लोगों के जीवन में टैक्स समस्या कम होगी, जिनके पास कोविड से अपनों को बचाने के लिए कैश पेमेंट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि संकट की गंभीरता को देखते हुए सरकार को और अधिक उदार होना चाहिए था।

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नहीं होनी चाहिए कोई कंडीशन
इस छूट में पैन या आधार की कंडीशन रखी गयी है, मगर जानकार कहते हैं कि सर्कुलर में बिना किसी शर्त के सामान्य छूट दी जानी चाहिए। किसी रिश्तेदार के पैन या आधार, जो मरीज की संकट में मदद कर रहा है, की डिटेल मांगना आर्थिक रूप से सपोर्ट करने वाले लोगों को हतोत्साहित करेगा। दूसरी बात यह भी है कि कुछ कंडीशन में लोग मिल कर मदद कर रहे होंगे। तब कौन पैन या आधार की जरूरत को पूरा करेगा।

English summary

cash payment of more than Rs 2 lakhs can be made at hospitals and covid care centers

The Central Board of Direct Taxes (CBDT), the major tax body, has issued a notification in this matter on Friday. Explain that many stakeholders including tax practitioners had demanded exemption in this matter.
Story first published: Saturday, May 8, 2021, 13:02 [IST]
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