आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कैबिनेट ने किए 22810 करोड़ रु मंजूर, जानिए क्या होगा फायदा

नयी दिल्ली। यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को नई रोजगार योजना के लिए 22,810 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसका उद्देश्य कंपनियों को नए सिरे से भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना योजना के तहत सरकार दो साल तक नए लोगों की भर्ती पर कर्मचारियों और कंपनियों की तरफ से रिटायरमेंट फंड में योगदान करेगी। इस स्कीम पर 2023 तक 22810 करोड़ रु का खर्च आएगा और इससे 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

चालू वित्त वर्ष में कितना होगा खर्च

चालू वित्त वर्ष में कितना होगा खर्च

स्कीम के लिए आवंटित किए गए 22810 करोड़ रु में से 1584 करोड़ रु चालू वित्त वर्ष में ही खर्च होंगे। गौरतलब है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ने कंपनियां जो नई भर्तियां करेंगी उन्हें सरकार से सब्सिडी के रूप में आर्थिक मदद मिलेगी। ये सब्सिडी कर्मचरियों और कंपनियों (नौकरी देने वाला संस्थान) की तरफ से दो साल के लिए किए जाने वाले पीएफ फंड में योगदान को कवर करेगी। पीएफ में हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलेरी का 12 फीसदी जमा होता है। इतना ही पैसा कंपनी देती है। यानी कुल 24 फीसदी राशि हो जाती है। अब दो साल तक ये 24 फीसदी पीएफ योगदान सरकार देगी।

कंपनियों के लिए नियम

कंपनियों के लिए नियम

इस योजना के तहत कंपनियों के लिए कुछ नियम भी हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ईपीएफ के पास पंजीकृत हर उस कंपनी को सब्सिडी का फायदा मिलेगा, जो नये लोगों को भर्ती करे। मगर यहां एक लिमिट है और वो ये कि अधिकतम 50 कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम दो नए कर्मचारियों को नौकरी देनी होगी। वहीं यदि किसी कंपनी में 50 से लोग काम करते हैं तो उस कंपनी को कम से कम 5 नये लोगों को नौकरी पर रखना होगा।

कर्मचारियों के लिए नियम

कर्मचारियों के लिए नियम

कंपनियों की ही तरह कर्मचारियों के लिए भी नियम रखे गए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ईपीएफओ के पास रजिस्टर होने वाले उस कर्मचारी को ही कर किया जाएगा, जिसकी सैलेरी (मंथली) 15 हजार रु से कम हो। दूसरी चीज ये है कि वे लोग जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई थी और 1 अक्टूबर या उसके बाद उन्हें दोबारा नौकरी मिली वे भी इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। मगर सैलेरी की शर्त यहां भी है। सैलेरी इस स्थिति में भी 15,000 रु से कम होनी जरूरी है। पिछले महीने आत्मरनिर्भर राहत पैकेज के तीसरे चरण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की डिटेल दी थी। साथ ही कहा था कि ये योजना 1 अक्टूबर से लागू मानी जाएगी।

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