Unified Pension Scheme: जानें क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट के बाद कितना मिलेगा पैसा?

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है. इस पेंशन योजना का नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम रखा गया है. इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाइफ को और आसान बनाना है.

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24 अगस्त यानी

शानिवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना की घोषणा की है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शानिवार की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना के बारे में बताया है. सरकार ने इस नई योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) रखा है.

2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए सभी सरकारी कर्मचारी योजना का फायदा उठा सकते हैं.
इस योजना के तहत सभी रिटायर कर्मचारियों को ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा. वहीं रिटायर सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) या यूपीएस (UPS) स्कीम में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं.

कैबिनेट में मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दुनिया भर में लागू होने वाली पेंशन स्कीम को देखते हुए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया गया था. इस स्कीम के बारे में चर्चा करने के बाद कैबिनेट से योजना को मंजूरी दे दी गई थी.

उन्होंने यह भी बताया कि रिटायर कर्मचारी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम में से एक चुने का अवसर दिया जाएगा. कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार कोई एक स्कीम चुन सकते हैं. यह बात ध्यान देने वाली है कि कर्मचारियों को सिर्फ एक ही योजना का फायदा मिलेगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र की इस नई योजना से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. वहीं सरकार का योजना में योगदान 18.5 फीसदी होगा.

एश्योर्ड अमाउंट की मांग हुई पूरी

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी. यह बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत रिटायर कर्मचारियों को 50 फीसदी एश्योर्ड अमाउंट दिया जाएगा. यह एश्योर्ड पेंशन रिटायरमेंट का पहले 12 महीनों का एवेरज बेसिक का 50 फीसदी होगा.

केंद्र की नई पेंशन योजना यानी यूपीएस योजना का फायदा उन ही कर्मचारियों को मिलेगा, जो सरकार ऑफिस में 25 साल से काम कर रहे हैं. वहीं अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो इस स्कीम के तहत परिवार के लिए पेंशन का प्रावधान रखा गया है. योजना में रखे प्रावधान के अनुसार यूपीएस पेंशन का 60 फीसदी परिवार को दिया जाएगा.

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