Budget 2025 Expectations for PM Awas Yojana: आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्माला सितारमण देश का बजट पेश करने वाली है। ऐसे में सरकार कई सारी योजनाओं में बदलाव कर सकती है। पीएम आवास योजना में भी कई सारे बदलाव संभव है। यूनियन बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 54,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विस्तार की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2029 तक अतिरिक्त 3 करोड़ परिवारों को आवास लाभ प्रदान करना है।

पीएम आवास योजना का फायदा
PMAY-U 2.0 से शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को किफायती आवास के निर्माण, खरीद या किराये के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल भारत के तेज़ी से शहरीकृत हो रहे शहरों में आवास की जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
इस योजना का होगा विस्तार
राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उद्देश्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने के लिए 5,36,000 करोड़ रुपये की प्रभावशाली राशि निर्धारित की है। यह निवेश सरकार के सामाजिक कल्याण में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी भारत में प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का (स्थायी) आवास उपलब्ध हो।
बजट 2024-25 में हुए थे ये बदलाव
2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आवास की कमी को दूर करने के सरकार के प्रयासों की आधारशिला रही है। PMAY-U 2.0 के तहत इस योजना का विस्तार इसी आधार पर किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय बजट 2024-25 में PMAY-U को 54,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो इस वर्ष के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को आवंटित कुल धनराशि का 36.5% है। यह आवंटन शहरी आबादी के लिए आवास को लेकर सरकार की प्राथमिकता का स्पष्ट संकेत है।
PMAY-U 2.0 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से पात्र परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों में किफायती घरों के निर्माण, खरीद या किराये की सुविधा मिलती है। 2024 से 2029 तक चलने वाली यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय समूह (LIG) और मध्यम आय समूह I (MIG-I) से संबंधित परिवारों के लिए सुलभ है। पात्रता देश में कहीं भी किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर पक्का घर न होने से निर्धारित होती है।


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