Budget 2024: हेल्थ पॉलिसी पर बढ़ सकती है टैक्स छूट, टैक्सपेयर्स को मिल सकता है ये बड़ा तोहफा

Union Budget 2024 Tax Benefits: साल 2024 का बजट आने में अब मात्र 1 हफ्ते तक का समय बचा है। ऐसे में लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि भले ही बजट में कोई बड़ी घोषणा न हो लेकिन टैक्सपेयर्स को राहत जरूर मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अंतरिम बजट के दौरान हेल्थ पॉलिसी पर टैक्स बेनिफिट को बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण का साफ कहना है कि इस बार के अंतरिम बजट में किसी भी तरह की बड़ी घोषणा का ऐलान नहीं किया जाएगा क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में अब जो सरकार जीत कर आएगी वह पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। बता दें कि इससे पहले अंतरिम बजट साल 2019 में आया था जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे।

हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोकसभा के चुनाव के चलते सरकार के द्वारा टैक्स पेयर को राहतदी जा सकती है। इसीलिए हेल्थ पॉलिसी पर टैक्स छूट बढ़ाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। करदाता लंबे समय से हेल्थ टैक्स पॉलिसी पर टैक्स छूट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साल 2019 में जब बजट आया था तो भी टैक्स पेयर को काफी राहत दी गई थी।

Budget 2024

लोगों ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत महंगी हो गई है। ऐसा मुख्य रूप से कोरोना महामारी के बाद देखने को मिला है कि हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने प्रीमियम की रकम को बढ़ा दिया हो। आपको बताते चलें कि अगर आप 50,00,00 रुपए के कवर वाली हेल्थ पॉलिसी लेते हैं। मान लीजिए इसमें आपकी वाइफ और दो बच्चों का कवर मिलता है। आप 1 साल में आप इस पॉलिसी के लिए 25000 या उससे ज्यादा का प्रीमियम चुका रहे हैं और दूसरे साल में 32 हजार रुपए तक का प्रीमियम भर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर आप की हेल्थ पॉलिसी पर सिर्फ 25 हजार रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। तो अगर आप 25,000 से ज्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, तो उसे पर आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से कोरोना महामारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम बढ़े हैं उस हिसाब से हेल्थ पॉलिसी पर टैक्स डिडक्शन को बढ़ाने की भी जरूर काफी ज्यादा है।

60 साल से कम उम्र का अगर कोई व्यक्ति खुद और अपने परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम देता है तो उसे एक फाइनेंशियल ईयर में 25000 रुपए के टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। लेकिन अगर आपके माता-पिता 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं और आपने उनके लिए हेल्थ पॉलिसी ली है तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुप तक के टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।

इससे पहले साल 2015 में सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन को बढ़ाया गया था। गौरतलब है कि उसके पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 60 साल से कम लोगों को 15,000 का टैक्स डिडक्शन और 60 साल से ऊपर के लोगों को 25000 का टैक्स डिडक्शन मिलता था।

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