
Income Tax : आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवा बजट पेश किया। आज के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव किए गए। पर जितने भी बदलाव हुए हैं, वे नये टैक्स सिस्टम में हुए हैं। नये इनकम टैक्स सिस्टम के तहत स्लैब भी बदले गये हैं। साथ ही एक ऐसा खेल किया गया है, जिसके तहत यदि आप 1 रु की अतिरिक्त इनकम करते हैं तो आपको 25000 रु टैक्स देना होगा। आगे जानिए क्या है ये खेल।
ये है नये टैक्स सिस्टम के तहत नये टैक्स स्लैब
पहले जानिए कि आखिर नये टैक्स सिस्टम के तहत नये टैक्स स्लैब कौन से हैं। बता दें कि नयी टैक्स रेजीम में 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। इसी तरह 6 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 9 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा और 12 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। आखिर में 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
क्या है 1 रु का खेल
वित्त मंत्री के अनुसार नये टैक्स रेजीम में 7 लाख रु तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। मगर यदि आपकी आय 7 लाख रु से 1 रु भी अधिक हो गयी तो 25000 का टैक्स लगेगा। आपके मन में यहां दो सवाल आ सकते हैं। पहला कि जब 3 से 6 लाख रु तक की इनकम पर टैक्स लगेगा, तो फिर 7 लाख रु तक की आय टैक्स फ्री कैसे। इस छूट का फायदा आपको केवल तब ही मिलेगा, जब आपकी इनकम 7 लाख रु से 1 रु भी ज्यादा होगा। दूसरा सवाल आपके मन में होगा कि भला 1 रु से 25000 रु का टैक्स कैसे लगेगा। इसमें 3 लाख रु तक की आय होगी टैक्स फ्री। वहीं 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रु तक की आय पर 5 फीसदी के हिसाब से 15000 रु इनकम टैक्स बनेगा। वहीं 6 लाख रुपये लेकर 7 लाख रु यानी इस 1 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी के हिसाब से 10,000 रुपये का आयकर बनेगा। इस प्रकार 7 लाख रुपये से अगर 1 रुपये भी आमदनी बढ़ी तो 25,000 रुपये टैक्स देना होगा।

पुरानी टैक्स रेजीम में नहीं हुआ कोई बदलाव
पुरानी टैक्स रेजीम के तहत कोई नयी आयकर छूट नहीं मिली है। ऐसे में अगर किसी की 15 लाख रुपये की कमाई रहती है, तो उसे कई प्रकार के निवेश पर टैक्स की छूट मिल जाएगी। निवेश पर आयकर के तहत उसे 50 हजार रुपये का स्टैंडडर्ड डिडेक्शन मिलेगा। इसके बाद उसे 1.5 लाख रुपये तक का 80C के तहत निवेश पर फायदा मिलेगा।
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