Budget 2022 : क्या होगा महंगा और क्या सस्ता, जानिए यहां

नई दिल्ली, फरवरी 1। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया। उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने बजट भाषण में बताया कि कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क सहित बाकी चार्जेस किन चीजों पर बढ़ाए जाएंगे और किन पर घटाए जाएंगे। यही वो चार्जेस होते हैं, जिनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि अब कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं और कौन सी महंगी। आगे जानिए पूरी लिस्ट।

जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी घटी

जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी घटी

जेम्स (हीरे) एंड ज्वैलरी (आभूषण) पर कस्टम ड्यूटी घटी है। इसे घटा कर 5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं कटे हुए और पॉलिश हुए हीरों पर भी कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी तक घटा दी गई है। इससे साफ जाहिर है कि रत्न और आभूषण सस्ते होंगे। मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी कम हुई है। लिहाजा ये भी सस्ता होगा।

एमएसएमई को फायदा

एमएसएमई को फायदा

एमएसएमई को मदद देने के लिए एक खास ऐलान किया गया है। स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे एमएसएमई को फायदा होगा। वहीं मोबाइल फोन के चार्जरों और ट्रांसफॉर्मर आदि पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गयी है। ये चीजें सस्ती होंगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

और क्या होगा सस्ता
मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वैलरी के अलावा चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान और पैकेजिंग के डिब्बे भी सस्ते होंगे। जूते-चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और विदेशी मशीनें भी सस्ती होंगी।

क्या क्या होगा महंगा

क्या क्या होगा महंगा

कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म कर दिया गया है। वहीं इन वस्तुओं पर 7.5 फीसदी आयात शुल्क लगाया गया है। इमिटेशन ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे आयात को कम करने का उद्देश्य है। अक्टूबर 2022 से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी का ऐलान हुआ है। इस तरह कैपिटल गुड्स (उपभोक्ता वस्तुएं), इमिटेशन (आर्टिफिशयल) ज्वेलरी, छाते और बिना ब्लेंडिंग वाला फ्यूल महंगा हो जाएगा।

टैक्स पर राहत नहीं
बजट में बजट 2022 से आयकर की छूट की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को कुछ भी नहीं दिया है। मतलब इनकम टैक्स के जो स्लैब पहले से लागू हैं, वहीं अगले साल भी लागू रहेंगे। मगर सरकारी कर्मचारियों को टैक्स के मामले में फायदा मिला है। ये फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य सरकारों के कर्मचारी वित्त वर्ष 2022-23 से अपने नियोक्ता, यानी राज्य सरकार द्वारा किए गए एनपीएस योगदान पर 14 फीसदी के टैक्स बेनेफिट के लिए क्लेम कर सकेंगे।

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