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Budget 2021 : PPF में निवेश लिमिट 3 लाख रु करने की मांग, आपको होगा ये फायदा

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नयी दिल्ली। निवेश के लिए पबल्कि प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ये इसलिए बेहतर है क्योंकि सेल्फ-एम्प्लॉयड लोग भी निवेश कर सकते हैं। इससे टैक्स की भी बचत होती है। मगर पीपीएफ में किसी वित्त वर्ष में आप अधिकतम 1.5 लाख रु का ही निवेश कर सकते हैं। पर इस लिमिट को बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। बता दें कि कुछ ही दिन में बजट 2021 आने वाला है। बजट में पीपीएफ में निवेश की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सरकार से पीपीएफ में योगदान की सीमा को बढ़ा कर 3 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमुख संस्थान ने अपने प्री-बजट ज्ञापन में ये सिफारिश की है।

आपको कैसे होगा फायदा

आपको कैसे होगा फायदा

पीपीएफ स्वयं-नियोजित व्यक्तियों (Self-Employed), उद्यमियों और पेशेवरों के लिए टैक्स बचाने और निवेश का एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है। नौकरी करने वालों के उलट, जिनके पास पीपीएफ के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करने का भी विकल्प है, स्व-नियोजित करदाताओं के पास केवल यही टैक्स बचाने का ऑप्शन है। जॉब करने वाले और अपना बिजनेस करने वाले लोगों को समान फायदा पहुंचाने के लिए पीपीएफ योगदान सीमा को बढ़ा कर 3 लाख रुपये किए जाने की मांग हो रही। यदि ये लिमिट बढ़ी तो अपना रोजगार करने वाले लोग पीपीएफ में 3 लाख रु तक का निवेश कर सकेंगे, जिस पर उन्हें टैक्स बेनेफिट मिलेगा।

ये भी होगा लाभ

ये भी होगा लाभ

आईसीएआई के अनुसार पीपीएफ योगदान सीमा बढ़ाने से घरेलू बचत को बढ़ावा मिल सकता है और इसका मुद्रास्फीति-विरोधी (Anti-Inflationary) प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा वर्तमान 1.5 लाख रु की कई वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आईसीएआई ने पीपीएफ की योगदान लिमिट को बढ़ाने के साथ ही सेक्शन 80CCF के तहत कटौती की अधिकतम सीमा को 1.5 लाख रु से बढ़ाकर 3 लाख रु की भी सिफारिश की है।

पीपीएफ है ईईई ऑप्शन

पीपीएफ है ईईई ऑप्शन

पीपीएफ खाताधारक को 'ईईई' कैटेगरी के तहत इनकम टैक्स छूट मिलती है। यहां ईईई (Exemption-Exemption-Exemption) का मतलब है छूट, छूट, छूट यानी निवेश अवधि के दौरान मिलने वाले ब्याज, किए गए निवेश और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि सब पर टैक्स छूट मिलती है। किसी वित्त वर्ष में पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। कम जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए पीपीएफ बेस्ट ऑप्शन है।

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English summary

Budget 2021 Demand for investment limit to Rs 3 lakh in PPF you will get this benefit

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has recommended the government to increase the limit of contribution to PPF to Rs 3 lakh.
Story first published: Monday, January 18, 2021, 15:04 [IST]
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