बिहार सरकार किसान की सहायता करने के लिए आए दिन अलग-अलग योजना शुरू करती रहती है. ऐसी ही एक योजना बिहार गोदाम निर्माण है. इस योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को गोदाम बनाने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी देती है. चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

बिहार गोदाम निर्माण योजना की शुरुआत बिहार कृषि विभाग ने की थी. इस योजना के तहत किसानों को गोदाम बनाने में मदद दी जाती है. सरकार गोदाम निर्माण को इसलिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि उनकी फसल सुरक्षित रहें. ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत राज्य सरकार 10 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करेगी.
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कितनी मिलती है सब्सिडी
बिहार गोदाम निर्माण योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी उनके वर्ग के ऊपर निधारित होती है. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक सामान्य वर्ग के किसानों को गोदाम के लिए 40 फीसदी सब्सिडी दी जाती है. वहीं अगर किसान किसी स्पेशल वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो ऐसे केस में उसे 50 फीसदी सब्सिडी का लाभ दिया जाता है.
वहीं ये सब्सिडी गोदाम की क्षमता और निर्माण लागत के बेस पर सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है.
अगर आप 100 मिट्रिक टन गोदान बना रहे हैं, तो आपका इसमें 14,20,000 रुपये का खर्चा आ सकता है. इसमें में सरकार आपको 40 फीसदी के हिसाब से 5,50,000 रुपये सब्सिडी देगी. वहीं अगर आप स्पेशल वर्ग से हैं, तो ऐसे केस में आपको 7 लाख प्रति इकाई या 50 फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है.
कैसे करें आवेदन
इस योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा.
यहां जाने के बाद आपको DBT पंजीकरण संख्या और जमाबंदी संख्या दर्ज करनी होगी.
इसके बाद आपको वेबसाइट पर उपलब्झ आवेदन पत्र भरना होगा. फार्म में मांगी गई सभी डिटेल को ध्यानपूर्वक भरें. इसके साथ ही मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी सबमिट करें.
सबमिट करने के बाद आपको आवेदन की रसीद दी जाएगी.


Click it and Unblock the Notifications