National Highway And Expressway New Rules: देशभर में हाईवे और एक्सप्रेसवे से जुड़े काम चल रहे हैं। अक्सर लोग हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इनमें स्पीड और लेन उल्लंघन सबसे बड़े कारण हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसे देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब सड़क का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसियों के लिए हर 10 किलोमीटर पर फुटपाथ पर वाहन लोगो के साथ गति सीमा को पेंट करना अनिवार्य कर दिया है। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं।

एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्राइवर रहेंगे अलर्ट
अब सड़क का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसियों के लिए हर 10 किलोमीटर पर फुटपाथ पर वाहन लोगो के साथ गति सीमा को पेंट करना अनिवार्य करने से ड्राइवर सड़कों पर अलर्ट रहेंगे और इससे सड़क दुर्घटना होने की संभावना भी कम हो जाएगी।
बड़े साइन लगाने का आदेश जारी
मंत्रालय ने जानकारी दी है कि फरवरी, 2025 से लागू होने वाले नए नियम के अनुसार, इस हफ्ते एक्सप्रेसवे और एनएच पर साइनेज के लिए दिशा-निर्देश दिए गए किए। सेफ ड्राइविंग के लिए साइनेज और रोड मेकिंग्स जरूरी हैं और इन्हें सड़क की भाषा माना जाता है और हर ड्राइवर को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हाइवेज पर आने-जाने वाले लोग अक्सर गति सीमा, एक्सिट प्वाइंट और दिशा-निर्देश जैसे अनिवार्य और साइन बोर्ड पर ध्यान नहीं रखते हैं। यही वजह है कि मंत्रालय ने लगातार अंतराल पर बड़े साइनेज लगाने का आदेश दिया है।
स्पीड लिमिट
इसके अलावा इन नियमों के अनुसार, स्पीड लिमिट गति सीमा के साइनेज को हर 5 किमी पर लगाया जाना चाहिए। राजमार्ग का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसियों को ड्राइवरों को सूचित करने के लिए हर 5 किमी पर नो पार्किंग साइनेज लगाना सुनिश्चित करना होगा। इससे कम से कम सड़क दुर्घटना होंगी।


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