For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

बड़ी खबर : नीरव मोदी आएगा भारत, यूके हाई कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी

|

Nirav Modi Extradition : भगोड़ा आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के मामले में भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। नीरव मोदी यूके हाई कोर्ट में अपनी अपील हार गया है। अब उसे पीएनबी धोखाधड़ी मामले में उभारत प्रत्यर्पण किया जाएगा। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2019 में मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार अपराधी घोषित किया था। इस साल की शुरुआत में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने अपने फैसले में कहा कि प्रत्यर्पण के पक्ष में पिछले साल जिला जज सैम गूजी के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश सही था।

 
नीरव मोदी आएगा भारत, यूके हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

2 अरब डॉलर का है केस
लंदन में हाई कोर्ट ने बुधवार को नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) लोन घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है, जिसकी अनुमानित राशि 2 अरब डॉलर है। हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन (ईसीएचआर) के अनुच्छेद 3 के तहत दो आधारों पर दलीलें सुनने के लिए दी गई थी। इनमें नीरव मोदी को उसकी मानसिक स्थिति के कारण प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा, इस पर गौर किया गया। दूसरे प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 91 है। ये भी मानसिक अस्वस्थता से संबंधित है।

 
नीरव मोदी आएगा भारत, यूके हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

क्या अब भी है मौका
नीरव मोदी अपील की सुनवाई हार चुका है, इसलिए मोदी पब्लिक इम्पोर्टेंस के कानून के पॉइंट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। उसे उच्च न्यायालय के फैसले के 14 दिनों के भीतर ही उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करना होगा। हालाँकि, इसमें एच पेंच है और वे ये कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील केवल तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ने प्रमाणित किया हो कि मामले में जनरल पब्लिक इंपोर्टेंस का कानून शामिल है।

नीरव मोदी आएगा भारत, यूके हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

दो तरीके के मामले में मोदी पर
नीरव मोदी दो सेटों के आपराधिक कार्यवाही का विषय है। इनमें एक है केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में पीएनबी के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित पत्र (एलओयू) या लोन समझौते, और दूसरे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला उस धोखाधड़ी की आय की लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। उन पर "सबूतों को गायब करने" और गवाहों को धमकाने या मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी देने के दो अतिरिक्त आरोप भी हैं, जिन्हें सीबीआई मामले में जोड़ा गया।

Suryakumar Yadav : रन बरसा कर बने हीरो, अब कमाई हो गयी तीन गुनाSuryakumar Yadav : रन बरसा कर बने हीरो, अब कमाई हो गयी तीन गुना

English summary

Big news Nirav Modi will come to India UK High Court approves extradition

Permission to appeal to the High Court was granted under Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) to hear arguments on two grounds.
Story first published: Wednesday, November 9, 2022, 17:45 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?