बड़ी खबर : सरकार ने PUBG सहित 118 ऐप पर लगाया बैन
नयी दिल्ली। पबजी के दिवानों के लिए एक बुरी खबर है। केंद्र सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के इस कदम को भारत-चीन सीमा विवाद से जोड़ कर देखा जा रहा है। मालूम हो कि सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर देश में पूरी तरह से बैन कर दिया है। पबजी सहित 118 ऐप पर बैन का ऐलान आईटी मंत्रालय ने एक आदेश में किया है। जून में चीन-भारत के बीच हुए सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्प को बैन कर दिया था, जिनमें टिकटॉक और हेलो शामिल थीं।
और कौन से ऐप हुए बैन
आईटी मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित का हवाला देते हुए इन ऐप को बैन किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैन की ऐप्स में बायडु, बायडु एक्सप्रेस वर्जन, टेनसेंट वॉचलिस्ट, फेसयू, वीचैट रीडिंग और टेनसेंट वीयून और पबजी मोबाइल लाइट शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में लगी हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा की ट्रांसमिटिंग शामिल है।
करोडों भारतीय को होगा फायदा
मंत्रालय ने ये भी कहा है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा, सिक्योरिटी और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है। भारत सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब चीन ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के पास घुसपैठ का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस साल जून में भारत ने चीनी लिंक वाली 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें टिकटोक, यूसी ब्राउज़र, वीबो, बायडु मैप और बायडु ट्रांसलेशन शामिल हैं। तब भी सरकार ने देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा का हवाला दिया था।
दुरुपयोग की भी रिपोर्ट्स
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिलीं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में आईं रिपोर्ट भी शामिल हैं। शिकायतें कथित रूप से उपयोगकर्ताओं के डेटा चोरी और सर्वर को अनधिकृत तरीके से ट्रांसमिटिंग की हैं, जो संभवतः भारत के बाहर की लोकेशन पर हैं। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन विवादास्पद ऐप्स को बैन करने के लिए एक सिफारिश भेजी।
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