GST काउंसिल का बड़ा फैसला, कोविड से जुड़ी कई चीजों पर घटाया Tax
नई दिल्ली, जून 12। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 44वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला हुआ है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी जीएसटी को घटाया गया है। हालांकि बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी बरकरार रखा गया है।
एंबुलेंस पर लगेगी 12 फीसदी जीएसटी
जीएसटी काउंसिल की बैठक में एंबुलेंस पर टैक्स की दरों को घटाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक खत्म होने के बाद बताया है कि एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया है। अभी तक एंबुलेंस पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लागू थी। इसके अलावा ब्लैक फंगस के इलाज में Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी पर लगने वाला 5 फीसदी जीएसटी न लेने का फैसला किया गया है।
जीएसटी काउंसिल के ये हैं बड़े फैसले
पल्स ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।
वेंटिलेटर पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।
रेमडेसिविर पर 12 फीसदी से 5 फीसदी किया।
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।
इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।
तापमान मापने के यंत्र पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी टैक्स किया।
हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।
हेपारीन दवा पर टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया।
कोविड टेस्टिंग किट पर 12 फीसदी के बजाए 5 फीसदी टैक्स किया।
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आरटी-पीसीआर मशीन पर नहीं घटा टैक्स
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी कई अन्य वस्तुओं पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। इसमें आरटी -पीसीआर मशीन, आरएनए मशीन और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। इन पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगता रहेगा। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग किट्स पर लगने वाले 12 फीसदी टैक्स को भी बरकरार रखा गया है। कोविड टेस्टिंग किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।