PPF के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, निवेशकों जानना है जरूरी

नई दिल्ली, जुलाई 28। पोस्ट ऑफिस की जितनी छोटी बचत योजनाएं हैं, उनमें से निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक अच्छी स्कीम है। पीपीएफ में आप छोटी रकम से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। पीपीएफ में कोई भी एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकता है। इस स्कीम में पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हाल ही में सरकार की ओर से पीपीएफ पर ब्याज दर 7.10 फीसदी ही बरकरार रखी गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने इस स्कीम के नियमों में बदलाव किया है। इन बदले हुए नियमों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।

ये है अहम बदलाव

ये है अहम बदलाव

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीपीएफ स्कीम में 50 रुपये के गुणकों में निवेश जरूरी है। यानी 550, 600, 650 आदि। यह रकम सालाना कम से कम 500 रुपये या इससे ज्यादा होनी चाहिए। मगर ये भी ध्यान रहे कि पीपीएफ खाते में आप पूरे वित्त वर्ष में 1.5 लाख से अधिक जमा नहीं कर सकते हैं। इतनी ही राशि पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

महीने में एक बार पैसा जमा

महीने में एक बार पैसा जमा

पीपीएफ खाते में महीने में केवल एक बार ही आप पैसा जमा कर सकते हैं। ये नियम इसलिए भी जरूरी है कि मान लीजिए आपको साल में 1 लाख रु का निवेश करना और आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको ऐसा हिसाब बनाना होगा कि हर महीने एक बार निवेश करके आप साल भर में 12 बार में कुल 1 लाख रु जमा कर देंगे।

लोन की ब्याज दर घटी

लोन की ब्याज दर घटी

आप पीपीएफ खाते में जमा अपने पैसे पर लोन भी ले सकते हैं। इस लोन ब्याज दर पहले 2 फीसदी थी, जिसे घटा कर 1 फीसदी कर दिया गया है। लोन की राशि का भुगतान करने के बाद, आपको दो से अधिक किश्तों में ब्याज का भुगतान करना होगा। ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख को की जाती है।

15 साल बाद क्या होगा

15 साल बाद क्या होगा

15 साल तक निवेश करने के बाद अगर आप निवेश करने के इच्छुक नहीं हैं तो आप बिना नया पैसा निवेश किए ही पीपीएफ खाता जारी रख सकते हैं। 15 साल पूरे होने के बाद इस खाते में पैसा जमा करना जरूरी नहीं है। यदि आप मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ खाते को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं तो आप वित्तीय वर्ष में केवल एक बार पैसा निकाल सकेंगे।

जमा करना होता है फॉर्म

जमा करना होता है फॉर्म

पीपीएफ खाता खोलने के लिए फॉर्म ए की जगह फॉर्म 1 जमा करना होता है। मैच्योरिटी से एक वर्ष पहले (जमा के साथ) पीपीएफ खाते के विस्तार के लिए, फॉर्म एच के बजाय फॉर्म -4 में आवेदन करना होगा। जैसा कि हमने बताया कि पीपीएफ खाते पर लोन भी उपलब्ध है। इसका नियम है ये कि आपके खाते में आवेदन की तारीख से 2 साल पहले जितना बैलेंस है, आपको इसका केवल 25 प्रतिशत ही ऋण मिल सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो आपने 31 मार्च 2022 को लोन के लिए अप्लाई किया था। इससे पहले 2 साल पहले (31 मार्च 2020) अगर पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए थे तो उसका 25 फीसदी यानी 25 हजार रु लोन मिल सकता है।

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