नई दिल्ली, जुलाई 01। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब राजधानी में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को राहत देने के लिए प्रॉपर्टी के खरिद-ब्रिक्रि पर सर्कल रेट में छूट दी थी। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि सर्कल रेट पर मिल रही छूट को अब बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार 01 जुलाई से दिल्ली सरकार ने सर्कल दरों पर 20 प्रतिशत की छूट को बंद करने का फैसला किया है।
कोरोना में राहत के लिए दी थी छूट
अधिकारियों ने बताया कि सरकार कोविड महामारी का असर अब कम हो गया है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है। इसलिए सरकार ने सर्कल रेट पर मिल रही छूट को खत्म करने का फैसला लिया है। दिल्ली राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि राजस्व सक्षम प्राधिकारी ने 30 जून के बाद सर्कल दरों में मिल रही 20 फीसदी की छूट को बंद करने का फैसला लिया है। आदेश के अनुसार 20 सितंबर 2014 को अधिसूचित की गई सर्किल दर एक जुलाई 2022 से फिर से लागू होगी।
दिसंबर में सरकार ने बढ़ाया डेट
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने फरवरी 2021 में कोरोना प्रभावित लोगों को राहत देने और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से सर्कल दर में छूट की योजना शुरू की थी। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल दिसंबर में योजना की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दिया था। दिल्ली राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विभाग ने दिल्ली में संपत्तियों को 'ए' से 'एच' तक आठ पार्ट में बांटा गया है. पॉश क्षेत्र की संपत्तियों को 'ए' श्रेणी में रखा गया है, तो वहीं सबसे कम डेवलप क्षेत्र के प्रॉपर्टी को 'एच' श्रेणी रखा गया है।
सभी वर्गो के लिए थी छूट
दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में प्रॉपर्टियों की खरीद-बिक्री पर मिलने वाली सर्कल रेट पर जो 20 फीसदी छूट का ऐलान किया था वह आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक तीनों वर्गों के लिए था। इस फैसले के बाद दिल्ली में प्रॉपर्टी हर तरह के प्रॉपर्टी खरीदने वालों लोगों को राहत मिली थी। अब सरकार के सर्कल रेट पर छूट खत्म करने के बाद फिर से दिल्ली में संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा।
कितना है सर्कल रेट
राजस्व विभाग के अनुसार सरकार के सर्कल रेट में छूट के बाद 'ए' श्रेणी के क्षेत्रों में जमीन का सर्कल रेट 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटकर 6.19 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया था। तो वही एच श्रेणी क्षेत्र में प्रॉपर्टी का सर्किल रेट 23280 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटकर 18624 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया था। अब जब सर्कल रेट में छूट को हटा करा दिया गया है तो लोगों को टैक्स ज्यादे भरना होगा।
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