Bharat Bandh News: आज भारत बंद का ऐलान, क्या बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज समेत पेट्रोल पंप और ऑफिसेज?

Bharat Bandh News: आज 21 अगस्त यानी बुधवार को देशभर में भारत बंद आह्वान किया है. यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में SC/ST आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के विरोध में है. आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने हड़ताल का आयोजन किया है, जिसे RJD, BSP जैसी राजनीतिक पार्टियों के साथ राजस्थान के SC/ST समूहों का समर्थन है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने आज सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया है. हालांकि, व्यापारिक संगठनों ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि वे बंद रहेंगे या नहीं, जिससे देश पर हड़ताल के प्रभाव के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है.

राजस्थान में जहां बंद को भारी समर्थन मिल रहा है, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद किए जा सकते हैं. हालांकि, स्थानीय अधिकारियों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

स्कूलों समेत इन पर पड़ सकता है असर?

भारत बंद के आह्वान के बावजूद आज सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप खुले रहने की उम्मीद है. हेल्थ सर्विसेज, वॉटर सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे और बिजली जैसी आवश्यक सेवाएँ भी सामान्य रूप से चालू रहने की संभावना है. एजेंसियों को भारत बंद के दौरान शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी की सीमा और दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि व्यवसाय अपनी कार्रवाई का तरीका तय कर रहे हैं. चुंकि राजस्थान में एससी/एसटी समूहों के मजबूत समर्थन की वजह से वहां बंद में महत्वपूर्ण भागीदारी हो सकती है. इससे छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में स्कूल बंद हो सकते हैं और अन्य व्यवधान हो सकते हैं.

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क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त की शुरुआत में अपने फैसले में राज्यों को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के भीतर 'क्रीमी लेयर' की पहचान करने और उन्हें कोटा लाभों से बाहर करने का आदेश दिया. न्यायालय ने SC और ST आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की भी अनुमति दी. साथ ही पहले के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें इस तरह के उप-वर्गीकरण को अस्वीकार्य माना गया था.

'क्रीमी लेयर' का मतलब आरक्षित श्रेणियों के उन व्यक्तियों से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ इन समुदायों के उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है.

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