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Scooty चलाने वाले सावधान, कट सकता है 23000 रु का चालान, जानिए क्यों

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नई दिल्ली, जुलाई 4। जो लोग स्कूटी चलाते हैं उनके लिए एक बहुत अहम खबर है। दरअसल उन्हें अपने वाहन के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने की जरूरत है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जुर्माना यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर लगेगा। नए यातायात नियमों के अनुसार स्कूटी के लिए 23000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस चीज के लिए कितना चालान कट सकता है।

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किस चीज पर कितना लगेगा जुर्माना

किस चीज पर कितना लगेगा जुर्माना

यदि कोई भी यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे चालान भरना ही होगा। नए यातायात के जो नियम हैं, उनके अनुसार स्कूटी के लिए 23000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना स्कूटी चलाता है तो 5000 रुपये जुर्माना लग सकता है। वहीं बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के ड्राइविंग पर भी इतना ही जुर्माना लग सकता है।

ये होंगे बाकी चालान

ये होंगे बाकी चालान

यदि कोई व्यक्ति बीमा के बिना वाहन चलाता है तो उसे 2000 रु चालान देना होगा। इसी तरह वायु प्रदूषण मानक तोड़ने के लिए 10000 रुपए जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट ड्राइविंग के लिए भी 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। ये कुल मिला कर होते हैं 23000 रु। यदि आप इन जुर्मानों से बचना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें।

कब से बढ़ी चालान राशि

कब से बढ़ी चालान राशि

आपको बता दें कि पहले वाहन चालान राशि कम थी। मगर सितंबर 2019 में नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए, जिसके साथ ही चालान राशि भी बढ़ाई गयी। उस समय नियमों का पालन नहीं करने के कारण एक बकायदा एक व्यक्ति का 23000 रुपये का चालान काटा गया था। स्कूटी मालिक का कहना था कि उस समय उनकी स्कूटी की कीमत ही 15000 रुपये थी। मगर जरूरी यह है आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

इसलिए नहीं कटेगा चालान

इसलिए नहीं कटेगा चालान

मजे की बात यह है कि गाड़ी चलाते समय लोगों को फोन पर बात करने की अनुमति है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक फोन पर बात करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं काटेगा। अगर इस मामले में आपका चालान कट जाए तो इस फैसले को आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हैंड्सफ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर अपने फोन पर बात करता है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में दी थी।

क्या कहा था मंत्री ने

क्या कहा था मंत्री ने

एक प्रश्न के उत्तर में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (सी) मोटर वाहन चलाते समय हाथ से चलने वाले संचार उपकरणों के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि वाहन में हैंड्सफ्री संचार उपकरणों के उपयोग पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। पर ध्यान रहे कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि आप वाहन की कागजी कार्रवाई की जाँच करते समय या किसी भी तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो नियम 179 एमवीए के अनुसार, उसे आपका 2000 का चालान काटने का अधिकार है।

English summary

beware Scooty drivers challan of Rs 23000 may be deducted know why

If anyone does not follow the traffic rules, then he will have to pay a challan. According to the new traffic rules, a challan of Rs 23000 can be deducted for Scooty.
Story first published: Monday, July 4, 2022, 13:57 [IST]
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