Bangalore Software Engineer Digital Fraud: देशभर में लोग डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। इन बढ़ते हुए फ्रॉड से जुड़ा एक नया मामला आया है। बेंगलुरु के हेब्बल के पास जीकेवीके लेआउट के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल फ्रॉड का शिकार होकर 11.8 करोड़ रुपये गंवा दिए हैं। 39 वर्षीय इस व्यक्ति को फेक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और फेक पुलिस के अधिकारियों ने धोखा दिया। आइए इस पूरे मामले के बारे में आपको बताते हैं।

ऐसे हुआ ये फ्रॉड
उन्होंने दावा किया कि उनका आधार नंबर मनी लॉन्ड्रिंग सहित अवैध गतिविधियों में शामिल है। 25 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच, "वेरिफिकेशन" की आड़ में, उन्होंने कानूनी नतीजों के डर से फ्रॉड करने वालों के निर्देशानुसार अलग-अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए।
धोखाधड़ी की शुरुआत 11 नवंबर को एक कॉल से हुई, जिसमें ट्राई अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने अवैध विज्ञापनों के लिए सिम कार्ड और उसके आधार नंबर के दुरुपयोग के बारे में एलर्ट किया, जिसके कारण मुंबई के कोलाबा साइबर पुलिस स्टेशन में कथित मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधिकारी बताकर किया फ्रॉड
इसके बाद एक अलग नंबर से एक और कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग में आधार नंबर के इस्तेमाल का आरोप लगाया। घोटालेबाजों ने पीड़ित को इस जानकारी को किसी के साथ साझा न करने की चेतावनी दी और सहयोग न करने पर गिरफ़्तारी की धमकी दी।
मामला तब और बिगड़ गया जब इंजीनियर को एक तीसरी कॉल मिली जिसमें उसे वीडियो कॉल के लिए स्काइप डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया, जिसके दौरान पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति ने मुंबई पुलिस से होने का दावा करते हुए को केनरा बैंक में नरेश गोयल द्वारा 6 करोड़ रुपये के लेनदेन में फंसा दिया। इसके बाद स्काइप के माध्यम से एक अन्य धोखेबाज ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए झूठा दावा किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इंजीनियर के परिवार को गिरफ्तार करने की धमकी दी, जब तक कि वह "वेरिफिकेशन" के लिए पैसे ट्रांसफर करने की मांग को पूरा नहीं करता, उसे आश्वासन दिया कि धन वापस कर दिया जाएगा।
11.8 करोड़ रुपये को किया गया ट्रांसफर
शुरुआत में 75 लाख और 3.41 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने के बाद, और आखिरकार 12 दिसंबर तक कई खातों में कुल मिलाकर लगभग 11.8 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के बावजूद, मांगें जारी रहीं। धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 318 (धोखाधड़ी) और धारा 319 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) शामिल है। पुलिस ने खोई हुई राशि को डिजिटल फ्रॉड के सबसे बड़े मामलों में से एक माना है और अब अपराधियों का पता लगाने के लिए काम कर रही है। यह घटना साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती परेशानी और अनजान कॉल करने वालों, खास तौर पर अधिकारियों के रूप में पेश आने वालों की पहचान और दावों की पुष्टि करने वाले बढ़ते मामलों को भी दिखाती है।


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