ITR Filling : अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं लेकिन किसी कारण से अभी तक इस वर्ष का ITR भर नहीं पाएं हैं, तो अभी भी टैक्सपेयर्स के पास बिलेटेड आइटीआर (Belated ITR) भरने का मौका है। IT डिपॉर्टमेंट ने बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाया है। यदि कोई करदाता आइटीआर फाइल नहीं करता है तो उसे Income Tax डिपॉर्टमेंट के Notice और सवालों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
अभी भी कई लोगों ने नहीं फाइल किया है आईटीआर
वित्त मंत्रालय ने 31 जुलाई को आईटीआर भरने की लास्ट डेट घोषित की थी। आईडी डिपॉरटमेंट की डाटा के मुताबिक 31 जुालई तक कुल 5.83 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया था। यह संख्या कुल 7.14 करोड़ करदाताओ की तुलना में 1.31 करोड़ कम थी। अब आयकर विभाग ने लेट फिस जमा करके आईटीआर भरने का मौका दिया है।
31 दिसंबर तक भर सकते हैं Belated ITR
आयकर विभाग ने 31 जुलाई 2022 के डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल नहीं करने वाले Taxpayers को आयकर अधिनियम 234F के मुताबिक बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की सुविधा दी है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक करदाता 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। बिलेटेड आईटीआर भरने के लिए 5 लाख से कम आय रखने वाले टैक्सपेयर्स को 1,000 रुपये का फाइन और 5 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 5 हजार रुपए से अधिक फाइन भरना होगा।
आईटीआर ई-वेरीफाई जरुरी है
जिन टैक्सपेयर्स ने लेटफीस पे करके बिलेटेड आइटीआर भरा है। उन्हें 30 दिनों के भीतर उसे वेरीफाई भी करना होगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के अनुसार ई-वेरीफिकेशन नहीं होने पर आईटीआर को सही नही माना जाएगा। यहीं कारण है कि आईटीआर में दी गई सभी जानकारियों को ई-वेरीफाई करना सबसे जरुरी है। इसलिए इस काम को समय से जरुर कर दें।
यदि कोई करदाता आइटीआर फाइल नहीं करता है तो उसे Income Tax डिपॉर्टमेंट के Notice और सवालों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए डेडलाइन से पहले आईटीआर जरूर फाइल कर दें।


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