पुराने नोट सिक्के बेच कर जरूर बनें अमीर, पर पहले जानिए RBI का नियम
नई दिल्ली, सितंबर 21। आप मान सकते हैं कि पुराने नोटों की आज कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि वे आपके लिए कबाड़ से कम न हों। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां वो पुरानी कहावत 'ओल्ड इज गोल्ड' एक दम फिट बैठती है। असल में कुछ पुराने करेंसी नोट और सिक्के आपको फौरन अमीर बना सकते हैं। हजारों नहीं, बल्कि पुरानी करेंसी आपको लाखों-करोड़ों रुपये की कमाई करा सकती है। बहुत से लोग पुराने करेंसी नोट और सिक्कों से पहले ही मालामाल बन चुके हैं। अगर आप भी सही तरीका जान लें तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। आपको बस यह देखना है कि आपके पास कोई यूनीक पुरानी करेंसी है या नहीं। साथ ही आपको इस मामले में आरबीआई के निर्देशों का भी पता होना चाहिए।
पुराने नोट सिक्के बेच कर जरूर बनें अमीर, पर पहले जानिए RBI का नियम
इस नंबर के नोट की है डिमांड
यदि आपके पास 1, 5, 10, 20, 50, 100 या 2000 रुपये का ऐसा नोट है, जिस पर 786 नंबर है, तो वे आसानी से आपको लाखों रु प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे भी अच्छी बात यह है कि आपको अपने घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इनके लिए सौदा कर सकते हैं।
कैसे और कहां बिकेंगे नोट
पुराने नोट बेचने के लिए आपके पास नोट या सिक्का और इंटरनेट होना चाहिए। ऐसे नोट या सिक्के कई वेबसाइट पर बिक सकते हैं। इनमें ओएलएक्स, क्विकर और ईबे शामिल हैं। नोट या सिक्के को ईबे पर बेचने का तरीका काफी आसान है। सबसे पहले www.ebay.com पर जाएं और वहां होम पेज पर, सेलर के रूप खुद को रजिस्टर करें। फिर करेंसी नोट की एक साफ तस्वीर लें और इसे वेबसाइट पर अपलोड करें। जो ईबे पर पुराने नोट और सिक्के खरीदने में रुचि रखते हैं, वे आपका विज्ञापन देखने लगेंगे।
आरबीआई की बात मानें
इस मामले में यह बताना महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले साल जनता को जालसाज कंपनियों, पुराने सिक्कों और बैंक नोटों को बेचने या खरीदने के लिए आरबीआई के नाम का उपयोग करके "फर्जी डील्स" के शिकार होने से आगाह किया था।
क्या कहा था आरबीआई ने
केंद्रीय बैंक ने पिछले साल अगस्त में एक बयान में कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के सामने आया है कि कुछ तत्व धोखाधड़ी से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम / लोगो का उपयोग कर रहे हैं, और पुराने बैंक नोटों और सिक्कों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन में जनता से शुल्क / कमीशन / टैक्स की मांग कर रहे हैं। ऐसा विभिन्न ऑनलाइन / ऑफ़लाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जा रहा है।
भारतीय रिज़र्व बैंक का कोई लेना-देना नहीं
आरबीआई ने यह स्पष्ट किया था कि इसका ऐसी लेन-देन से कोई वास्ता नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे मामलों में नहीं पड़ता और कभी भी किसी भी प्रकार के शुल्क / कमीशन की मांग नहीं करता। भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी भी संस्थान / फर्म / व्यक्ति आदि को शुल्क लेने के लिए अधिकृत नहीं किया है कि वे इस तरह के लेन-देन में इसकी ओर से कमीशन वसूले।