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Income Tax भरते हैं तो हो जाएं खुश, वित्त मंत्री ने किया ये ऐलान

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ITR भरते हैं तो हो जाएं खुश, वित्त मंत्री ने किया ये ऐलान

Nirmala Sitharaman : आयकर को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बता दें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को फाइल करने की आखिरी 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया हैं। इस नये आदेश के तहत आप 31 दिसंबर तक आईटीआर को फाइल कर सकते हैं।

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जुर्माना लगता हैं लेट आईटीआर फाइल करने पर

जुर्माना लगता हैं लेट आईटीआर फाइल करने पर

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और यदि आप भी आईटीआई फाइल करने से रह गये हैं, तो अब अगर आप आईटीआई को फाइल करते हैं, तो फिर इसे विलंबित आईटीआर कहा जाता हैं और इस विलंबित आईटीआर को भरने के लिए जुर्माना भी देना होता हैं। इसको भरने पर सरकार की तरफ से जुर्माना भी लगाया जाता हैं।

1 हजार रु की पेनाल्टी देनी होगी

1 हजार रु की पेनाल्टी देनी होगी

जो इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ हैं। इसके तहत अगर कोई करदाता लेट आईटीआर फाइल करता हैं, तो फिर उन करदाता को पेनाल्टी देना होता है, अगर की आय 5 लाख रु हैं या फिर आय 5 लाख रु से कम हैं, तो फिर उनको केवल 1 हजार रु का जुर्माना देना होता हैं या फिर 1 हजार रु से कम राशि को जुर्माने के रुप में भुगतान करना होता हैं।

वक्त अभी भी है

वक्त अभी भी है

अगर आपको विलंबित आईटीआर फाइल करना हैं, तो फिर आपके पास अभी भी समय हैं। आप 31 दिसंबर 2022 तक विलंबित आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आप आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। भारत में वर्ष 2017-18 से विलंबित आईटीआर फाइल करने का कॉन्सेप्ट शुरु है। अगर कोई व्यक्ति हैं, जो 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करता है, तो 5 हजार रु की पेनाल्टी देना होगा। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच अगर विलंबित आईटीआर फाइल किया जाता हैं, तो 10 हजार रु का जुर्माना देना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं को राहत दी है

एक अन्य खबर के मुताबिक, आयकर विभाग ने बकाया टैक्स के मुकाबले रिफंड एडजस्टमेंट करने के बारे में टैक्सपेयर को राहत दी है जो टैक्स अधिकारी हैं। उन टैक्स अधिकारियों को 21 दिनों में निर्णय लेना होगा। यह जो फैसला हैं इस फैसले से मुकदमेबाजी में कमी आएगी।

English summary

Be happy if you pay income tax Finance Minister made this announcement

The central government has issued a new guideline regarding income tax. Explain that the last date for filing Income Tax Return (ITR) for the financial year 2021-22 was 31 July 2022, but now a new order has been issued by the Central Government. Under this new order, you can still file ITR till December 31.
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