नई दिल्ली, अगस्त 18। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुधवार को बताया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर घटिया घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
फ्लिपकार्ट पर लगा जुर्माना
मीडिया से बातचित करते हुए सीसीपीए के मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि फ्लिपकार्ट पर अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर घटिया प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। खरे ने बताया कि फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म से बिकने वाले ईसतरह के सभी 598 प्रेशर कुकर खरीदने वाले सभी उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकर को वापस बुलाने और उपभोक्ताओं को पैसे की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्देश दिया गया है।
गुणवत्ता के है मापक
केंद्र सरकार नियमित रूप से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को अधिसूचित करती है। सरकार उपभोक्ताओं को चोट और नुकसान के जोखिम से बचाने और बड़े पैमाने पर जनता के हित में उत्पाद के लिए मानक चिह्न के उपयोग और मानक के लिए अनिवार्य अनुरूपता निर्दिष्ट करती है। घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश जो 1 फरवरी, 2021 को लागू हुआ था के अनुसार सभी घरेलू प्रेशर कुकरों के लिए IS 2347:2017 के अनुरूप होना अनिवार्य है।
फ्लिपकार्ट ने की है कमाई
फ्लिपकार्ट ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री के माध्यम से कुल 1,84,263 रुपये की फीस अर्जित की। प्राधिकरण द्वारा यह देखा गया कि जब फ्लिपकार्ट को ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री से व्यावसायिक रूप से लाभ हुआ था, तो वह उपभोक्ताओं को बिक्री से उत्पन्न होने वाली भूमिका और जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं कर सकता है।
अमेजन पर भी लगा था जुर्माना
इस महीने, सीसीपीए ने अमेज़ॅन पर गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अमेज़ॅन को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले 2,265 ऐसे घटिया प्रेशर कुकर के खरीदारों को उत्पाद वापस लेने के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री पर अमेज़न द्वारा अर्जित कुल शुल्क 6,14,825.41 रुपये था।


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