Bank लौटाएंगे डूबा पैसा, शुरू हुआ '100 डेज 100 पे' अभियान

Banks started campaign to return unclaimed money

Banks started campaign to return unclaimed money: देश के बैंकों में फरवरी 2023 तक करीब 35,102 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़ा है। यानी इस पैसे को कोई लेने नहीं आ रहा है। अब आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वह इस पैसे के मालिकों को खोजकर पैसे लौटाना शुरू करे। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल भी तैयार किया गया है।

आरबीआई के इस बादेश के बाद बैंकों ने 100 Days 100 Pays अभीयान की शुरुआत की है। आरबीआई ने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में बताया था वह '100 डेज 100 पे' अभियान की शुरुआत के लिए बैंकों को कहेगा। अगर किसी का कोई पुराना बैंक अकाउंट बंद है, और उसमें कुछ पैसे पड़े हैं तो इस अभियान के तहत वह इन पैसों को वापस ले सकता है।

इस कैम्पेन में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर कुछ बदलाव भी किया गया है। बैंक उन अनक्लेम्ड अमाउंट को सेटल करेंगे, जो काफी समय से बैंक में पड़े हैं। अबर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसे जमा किए हैं, लेकिन उसके बाद उस पैसे को निकाला नहीं है, वह पैसा अब वापस किया जाएगा।

आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, वे सभी खाताधारक जिन्होंने 10 साल से अपने सेविंग या करंट अकाउंट में लेन-देन नहीं किया है। जिसके चलते उनका बैंक अकाउंट डिएक्टिव हो गया है। ऐसे में अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हैं, तो 1 जून 2023 से इन बैंक अकाउंट में मौजूद राशि का बैंक सेटलमेंट करेंगे यानी ग्राहकों को पैसा लौटाया जाएगा।

आरबीआई ने अपने इस अभियान के बारे में बताया है कि इस तरह बैंकों में पड़ी राशि को कम किया जाएगा। साथ ही जो राशि है, उसे उसके मालिकों या फिर दावेदारों तक पहुंचाया जाएगा। इस राशि को अनक्लेमड डिपॉजिट का प्रोसेस पूरा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।

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अगर आपका भी पैसा बैंक में अनक्लैम्ड पैसा पड़ा है, तो इस अभियान के तहत उसे वापस लिया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा या फिर अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको अपने डिपॉजिट को क्लेम करने के लिए फॉर्म भरकर और अपने सिग्नेचर के साथ जमा करना होगा। अकाउंट से रिलेटिड डॉक्यूमेंट जैसे पासबुक आदि जमा करने और बाकी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट वापस दे दिया जाएगा।

आपको अपने अनक्लेम अमाउंट के लिए अकाउंट से रिलेटिड दस्तावेज बैंक में जमा करवाना होगा। आप आवेदन फॉर्म के साथ इन डॉक्यूमेंट को बैंक को ई-मेल भी सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट फॉर्म, अपने सिग्नेचर के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी (पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड) जमा करवानी होगी। इसके बाद बैंक आपका पैसा वापस कर देगा।

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