सरकार जल्द ही बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है. इस विधेयक के तहत बैंक खातों में नॉमिनी की संख्या बढ़ाई जाएगी. यह विधेयक पिछले शुक्रवार केंद्रीय मंत्रीमंडल में पारित हो चुका है. सरकार का मानना है कि अगर यह नया नियम लागू होता है, तो बैंक में होने वाले अनक्लेम्ड अमाउंट (unclaimed amount) की समस्या दूर हो जाएगी.

नॉमिनी की बढ़ेगी संख्या
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के तहत बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कई नियमों में बदलाव किया जाएगा. इस विधेयक के जरिए सबसे बड़ा बदलाव नॉमिनी को लेकर होगा.
अगर ये विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है, तो आने वाले समय में अकाउंटोहल्डर्स एक अकाउंट में 4 नॉमिनी तक रख पाएंगे. इसके अलावा इस विधेयक के तहत सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी जाएगी.
किन किन नियमों में होगा बदलाव
इस विधेयक के तहत, बैंकिंग से जुडे़ कई नियमों में बदलाव किया जाएगा. इनमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 शामिल हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 बजट पेश करते वक्त इस विधेयक की घोषणा की थी.
नॉमिनी की संख्या बढ़ाने का क्या है कारण?
इस विधेयक के जरिए सबसे बड़ा बदलाव नॉमिनी को लेकर होगा. अभी बैंक अकाउंट में एक ही नॉमिनी रख पाते है. जिसकी वजह से अनक्लेम्ड अमाउंट की समस्या दूर हो जाएगी. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक मार्च 2024 तक बैंकों में मौजूद 78,000 करोड़ रुपये पर दावा करने वाला कोई नहीं है. इसलिए सरकार बैंकिंग के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है. ताकि आने वाले समय में नॉमिनी को लेकर कोई परेशानी ना हो.


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