नई दिल्ली, अगस्त 7। वैसे तो आज कल ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का जमाना है। मगर आज भी बहुत सारी चीजों के लिए चेक से पेमेंट करनी पड़ जाती है। खास कर कारोबारियों के लिए चेक से पेमेंट काफी आम है। मगर क्या आप जानते हैं कि चेक से पेमेंट करने का एक अहम नियम बदलने जा रहा है। जी हां 15 अगस्त से चेक से पेमेंट करने का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नये नियम को नाम दिया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम। आगे जानिए इस नियम की डिटेल।
क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम
चेक के लिए 'पॉजिटिव पे सिस्टम' को पिछले साल सितंबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेश किया गया था, जिसे 1 जनवरी से लागू किया गया। मगर ये अनिवार्य नहीं हुआ था। अब 15 अगस्त से केंद्रीय बैंक के निर्देशों के अनुसार इस नियम का पालन का जरूरी हो जाएगा। नया सिस्टम देश में चेक आधारित लेनदेन को सुरक्षित बनाना है।
किस तरह के चेक पर होगा लागू
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी चेक जारी करने वाले को कुछ खास चेक के लिए कुछ न्यूनतम डिटेल (जैसे डेट, लाभार्थी (प्राप्तकर्ता) का नाम, भुगतानकर्ता और राशि) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस बैंक में जमा करना होगा, जिसके जरिए पेमेंट की जा रही है। ये खास चेक होंगे हाई वैल्यू वाले यानी 50 हजार रु से अधिक। 50 हजार रु से अधिक के चेकों पर ये नियम लागू होगा।
कैसे दे पाएंगे जानकारी
ऊपर बताई जो जानकारी आपको अदाकर्ता बैंक को देनी होगी वो आप विभिन्न चैनलों के जरिए दे सकेंगे, जिनमें एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम शामिल हैं। ध्यान रहे कि चेक को अदायगी के लिए भेजे जाने के 24 घंटों के अंदर ही आपको ये जानकारी बैंक को देनी होगी। इसलिए समय के अंदर ही डिटेल साझा करें। आपकी तरफ से दी गयी डिटेल को चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस-चेक किया जाएगा। यदि कोई गड़बड़ है, तो उसे सीटीएस द्वारा अदाकर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचित किया जाएगा।
क्या होगा फायदा
इस नियम और नये सिस्टम से बैंक चेक के जरिए होने वाले फ्रॉड पर रोक लगेगी। आरबीआई के सितंबर सर्कुलर के अनुसार, सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान मैकेनिज्म के तहत केवल वे चेक स्वीकार किए जाएंगे जो उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हैं।
जानिए और नये नियम
आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अगस्त, 2021 से लागू होंगे। यानी अब आपको अपना वेतन या पेंशन के लिए वर्किंग डेज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सेवाएं आपको पूरे सप्ताह मिलेंगी। यानी आपको छुट्टी वाले दिन भी सैलेरी या पेंशन मिल जाएगी। कंपनियां सातों दिन 24 घंटे कभी भी सैलरी ट्रांसफर कर पाएंगी। आरबीआई ने बैंकों को एटीएम से लेन-देन की मुफ्त लिमिट पूरी होने पर ज्यादा शुल्क लेने की अनुमति दे दी। बैंकों को हाई इंटरचेंज चार्ज और एटीएम ऑपरेटिंग लागत में बढ़ोतरी की क्षतिपूर्ति करने के लिए यह फैसला लिया गया। 1 अगस्त 2021 से बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन फीस बढ़ा सकेंगे।
More From GoodReturns

भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें

Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?

ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका

US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति

GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित

ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

चेन्नई रेल अपडेट: आज रात कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें अपना रूट और टाइमिंग

Russia ने 6 महीने में बेच दिया 44 टन सोना! रूस क्यों घटा रहा है अपना Gold Reserve?

Indo-MIM Listing Today: आज बाजार में होगी धमाकेदार एंट्री! लिस्टिंग के बाद शेयर बेचने का सही तरीका

मुंबई बारिश अलर्ट: बैंकिंग ठप होने पर पैसे की किल्लत से कैसे बचें? जानें स्मार्ट तरीके

Gold Outlook: Buy on Dip या Sell on Rise? गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर Expert Strategy!



Click it and Unblock the Notifications