Bank Locker Rules: बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो पड़ेगा भारी

Bank Locker Rules: बैंक लॉकर में अकसर लोग गोल्ड से लेकर अन्य चीजे रखते हैं. क्योंकि घरों में ऐसी चीजों के चोरी होने का डर रहता है. अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो रिसर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े ये नियम जरूर ध्यान रखें. इससे आपको बैंक लॉकर के चार्जिस और अन्य बातें समझने में आसानी होगी.

bank locker

बैंक लॉकर में अपने जरूरी सामान या गोल्ड रखने से पहले आपको बैंक लॉकर से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा. अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते, तो आपको भारी पड़ सकता है.

बैंक का चुनाव

बैंक लॉकर में जरूरी दस्तावेज या गोल्ड रखने से पहले बैंक का चुनाव करना होता है. आप बैंक का चुनाव सोचसमझकर ही करें. बैंक चुनाव करते वक्त ये जरूर देखें की वे बैंक अचछी सर्विस देता है या नहीं.
इसके अलावा बैंक आपके घर से जितना नजदीक हो, उतना बेहतर रहता है.

इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा बैंक मिले, जिसमें आपका पहले से ही सेविंग अकाउंट है, तो यह और भी बेहतर रहेगा.

इन सब बातों का ध्यान रखना, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपने एक बार बैंक लॉकर खोल दिया और उसकी सर्विस आपको पसंद नहीं आई, तो दिक्कत हो सकती है.

इन चीजों को लॉकर में रखने की है इजाजत

लॉकर में ज्यादातर लोग महंगी और कीमती चीजों को रखते हैं. क्योंकि घर में ऐसी चीजों के खोने का डर बना रहता है. इन महंगी चीजों में ज्वैलरी, लोन के पेपर, जमीन के कागजात. बर्थ और मैरिज सार्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग्स बॉन्ड्स, गोल्ड आदि शामिल हैं.

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

अगर आप ऐसे किसी बैंक में बैंक लॉकर ओपन करना चाहते हैं, जिसमें आपका अकाउंट नहीं है, तो सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है. दूसरे शब्दों में कहें तो बैंक आपको सेविंग या करेंट अकाउंट खोलने के लिए कह सकता है.

सेविंग या करेंट अकाउंट खोलने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंडिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी.
इसके साथ ही पैन कार्ड भी मांग सकते हैं. वहीं एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

आरबीआई ने किया ये बदलाव

आरबीआई ने हाल ही मेंं लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किए है. इन बदलाव के मुताबिक जिन ग्राहकोंं ने बैंक लॉकर को लेकर 31 दिसंबर या इससे पहले एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किया है. उन सभी को रिवाइज्ड एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करना जरूरी है. हस्ताक्षर करने के बाद इस रिवाइज्ड एग्रीमेंट को बैंक भेजना होगा.

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