Bank Locker: बैंक लॉकर धारकों के लिए जरूरी खबर! आरबीआई ने दी ये नई अपडेट, कर लें चेक

Bank Locker: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर धारकों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत सभी ग्राहकों को अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट पर साइन करना अनिवार्य है। अगर मार्च 2024 की डेडलाइन तक यह एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता है, तो लॉकर सील होने का खतरा है। हालांकि, बैंकों ने इस समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2025 करने की मांग की है, लेकिन ग्राहकों को अभी से सतर्क रहने की जरूरत है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर सुविधा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। सभी बैंक लॉकर धारकों को नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट क्यों है जरूरी?

सभी लॉकर धारकों को अपने बैंक के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन करना होगा। पुराने एग्रीमेंट अब मान्य नहीं होंगे, और बिना नए एग्रीमेंट के लॉकर तक पहुंच बंद की जा सकती है। यदि उपयोगकर्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो बैंक उनके लॉकर को सील भी कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में, लॉकर में रखी सामग्रियों को प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बैंक अब रिज़र्व बैंक और सरकार से यह अनुमति मांग रहे हैं कि वे गैर-अनुपालन करने वाले ग्राहकों को अंतिम नोटिस भेज सकें और आवश्यकता पड़ने पर लॉकर को सील कर सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2021 में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे मौजूदा सभी लॉकर धारकों के साथ नए रेंटल एग्रीमेंट साइन करें। आरबीआई द्वारा यह निर्देश ग्राहकों की शिकायतों, तकनीकी बदलावों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को दी जाने वाली लॉकर सुविधा में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाना है।

बैंकों ने आरबीआई से मार्च 2024 की समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2025 करने का अनुरोध किया है। बैंकों का कहना है कि ग्राहकों को कम से कम 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। आरबीआई ने बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक नए एग्रीमेंट साइन करने का निर्देश दिया था, लेकिन बैंकों की ओर से पर्याप्त सूचना और ग्राहकों द्वारा प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण समय सीमा को दो बार बढ़ाया जा चुका है। पहली बार दिसंबर 2023 तक और दूसरी बार मार्च 2024 तक समय सीमा बढ़ाई गई।

दो बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद, अभी तक 10 से 20% ग्राहकों ने नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके कारण अब बैंकों द्वारा सख्त कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है। बैंकों का कहना है कि वे ग्राहकों को बार-बार रिमाइंडर भेजते हैं, फिर भी वे प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं।

बैंक लॉकर धारक क्या करें?

अगर आपने भी नए रेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो सबसे पहले अपने बैंक जाकर एग्रीमेंट पर साइन करें। जिन लोगों को यह जानकारी नहीं है कि उन्होंने साइन किए हैं या नहीं, वे अपनी बैंक शाखा में जाकर पता करें कि क्या नया एग्रीमेंट साइन करना है या नहीं। बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर भी यह जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

नए एग्रीमेंट के लिए केवाईसी दस्तावेज, जैसे आधार, पैन, पासपोर्ट आदि और लॉकर से संबंधित पुराने दस्तावेज साथ रखें। यदि नॉमिनेशन नहीं किया गया है, तो इस अवसर पर नॉमिनी जोड़ लें।

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