कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चिंताजनक माहौल बना हुआ है। फिलहाल देश में 3 मई तक का लॉकडाउन भी रखा गया है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चिंताजनक माहौल बना हुआ है। फिलहाल देश में 3 मई तक का लॉकडाउन भी रखा गया है। जल्द ही इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी कि लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होगा या आगे बढ़ेगा। इस बीच हम आपको बता दें कि मई में कुल कितने दिन बैंक बंद रहेंगे। मई में पूरे 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें ईद, बुद्धपूर्णिमा, मजदूर दिवस जैसे अवकाश भी शामिल हैं। इन 13 छुट्टियों में अलग-अलग राज्यों में होने वाली छुट्टियां भी शामिल हैं। इस दौरान खाताधारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर बैंक से जुड़ा कोई भी कार्य शेष है तो उसे समय पर पूरा कर लीजिए। हालांकि अधिकतर बैंकों ने अपनी सेवाएं मोबाइल फोन पर दे रखी हैं। तो चलिए जानतें मई 2020 में बैंक किस वजह से बंद रहेंगे।
आरबीआई द्वारा जारी मई 2020 की बैंक हॉलीडे की लिस्ट
तारीख राज्य/ शहर अवकाश का कारण
- 1 सभी राज्य महाराष्ट्र दिवस / मजदूर दिवस
- 3 सभी राज्य रविवार
- 7 बेलापुर, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, कोची, इंफाल, हैदराबाद, गुवाहटी, चेन्नई, बेंगलुरु बुद्ध पूर्णिमा
- 8 कोलकाता रवींद्रनाथ टैगोर जयंती
- 9 सभी राज्य दूसरा शनिवार
- 10 सभी राज्य रविवार
- 17 सभी राज्य रविवार
- 21 जम्मू, श्रीनगर शब-ए-कादर
- 22 जम्मू, श्रीनगर जुम्मत-उल-विदा
- 23 सभी राज्य चौथा शनिवार
- 24 सभी राज्य रविवार
- 25 सभी राज्य रमज़ान ईद (ईद-उल-फ़ित्र)
- 31 सभी राज्य रविवार
नोट: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट पर छुट्टियों की लिस्ट देख सकते हैं। साथ ही, आपको बता दें कि हर राज्य के हिसाब से बैंक में छुट्टियां अलग-अलग होती हैं।
देश में 3 मई तक लॉकडाउन
जानकारी दें कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। सरकार ने शर्तों के साथ कुछ क्षेत्रों को बड़ी राहत दी है, लेकिन पूरे लॉकडाउन के दौरान बैंक खुले।देश में अब तक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 27 हजार के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना के अब तक 27,892 मरीज हैं। वहीं, अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर चर्चा करेंगे।
बैंकों पर 6 महीने तक लागू हुआ ये कड़ा कानून
लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है। जानकारी दें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल करने का बदलाव किया गया है। बैंकिंग सेवाओं के एक्ट में शामिल होने के बाद अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। मालूम हो कि यह नया नियम 21 अप्रैल से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्त विभाग की ओर से 20 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बैंकिंग इंडस्ट्री को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है। वहीं वित्त विभाग ने कहा है कि यह समय-सीमा 21 अप्रैल से लागू हो गई है। वहीं श्रम मंत्रालय की ओर से 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियों पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। इसी कारण से बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवाओं में शामिल किया गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने नए कानून के लागू होने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर, एसबीआई के चेयरमैन, राष्ट्रीयकृत बैकों के एमडी और सीईओ और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के सीईओ को सर्कुलर भेज दिया है।


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