ATM : बिना पैसे मिले अगर खाते से हो गए डेबिट, तो बैंक आपको देगा हर्जाना, ये है नियम

नई दिल्ली, अगस्त 11। अकसर ऐसा हो जाता है कि आप एटीएम से पैसे निकालें और अकाउंट डेबिट हो जाए, मगर एटीएम से कैश न निकले। आपको ऐसे में काफी टेंशन हो सकती है। टेंशन होनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा-सीधा नुकसान है। मगर आरबीआई ने बैंकों पर नकेल कस दी है। आरबीआई के सख्त होने के बाद अब बैंकों ने सर्विस में को बेहतर किया है। अब ऐसा होता है कि यदि बिना कैश निकले आपके पास अकाउंट डेबिट होने का एसएमएस आ गया तो कुछ ही देर में पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है और बैंक आपको मैसेज करके रिफंड की जानकारी देता है। मगर यदि ऐसा न हो क्या होगा। आगे जानिए क्या है नियम।

तुरंत करें शिकायत

तुरंत करें शिकायत

यदि आपके पास पैसे कटने का मैसेज आ जाए और आपको कैश न मिले तो सबसे पहले आपको इसकी शिकायत करनी है। बैंक के पास शिकायत दर्ज करने के बाद आपने एक अहम काम कर दिया। अब बैंक की जिम्मेदारी है कि वे इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए यानी आपके खाते में फिर से पैसा भेजे। अगर आपका फंड लौटाने में बैंक ने देरी की, तो उसे आपको हर्जाना देना होगा।

कैसे करें शिकायत

कैसे करें शिकायत

आप बैंक के टोल-फ्री नंबर पर एटीएम से पैसे न निकलने और अकाउंट डेबिट होने की जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए देश के दूसरे सबसे बड़ी सरकारी बैंक पीएनबी ने दो टोल-फ्री नंबर जारी किए हैं। इनमें 1800 180 2222 और 1800 103 2222 शामिल हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि बैंक बिना किसी शिकायत के पैसा वापस कर देते हैं। मगर बेहतर है कि आप तुरंत इसकी शिकायत कर दें।

किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा न निकले तो क्या करें

किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा न निकले तो क्या करें

यदि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहे हों और पैसा न निकले तो भी इसी तरह शिकायत करनी होगी। पंजाब नेशनल बैंक ने इस मामले में काफी विस्तार से जानकारी दी है। बैंक के अनुसार अगर ट्रांजेक्शन पूरा न हो तो तुरंत अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके लिए शिकायत भी करना जरूरी नहीं। आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक को 7 दिन में पैसा लौटाना जरूरी है।

7 दिन में पैसा न मिले तो क्या होगा

7 दिन में पैसा न मिले तो क्या होगा

जैसा कि आपने जान लिया कि सभी बैंकों को 7 दिन में पैसा लौटाना जरूरी है। इससे अधिक लेट होने पर बैंक को ग्राहक को रोज के 100 रुपये बतौर हर्जाने के तौर पर देने पड़ते हैं। ये पैसा आपको बिना किसी क्लेम के मिलेगा। ये भी ध्यान रहे कि अगर आपने 30 दिन तक कोई शिकायत नहीं कि तो आपको हर्जाने का पैसा नहीं मिलेगा।

रंग लगे नोट का क्या करें

रंग लगे नोट का क्या करें

यदि एटीएम से कलर लगा हुए नोट निकल आएं तो क्या? एसबीआई ने सफाई दी थी कि एटीएम में पैसे डालने से पहले एक मशीन से ऐसे नोटों को चेक किया जाता है। मगर साथ ही यह भी बताया कि आप इसे एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर बदल सकते हैं। एटीएम में से कलर लगा हुआ नोट निकल आ जाए तो परेशान न हों और इसे बैंक की किसी भी शाखा में जाकर चेंज कर लें।

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