नई दिल्ली, सितंबर 21। मोदी सरकार ने अपने पॉपुलर पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया है। सरकार ने निर्णय किया है कि 1 अक्टूबर के बाद इनकट टैक्स देने वाले व्यक्ति इस योजना में निवेश करने के लिए पात्र नहीं होंगे। सरकरा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना दी है। सरकार इस योजना का लाभ केवल छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक सिमित रखना चाहती है। ऐसे में अगर टैक्पेयर्स इस योजना में निवेश कर पेंशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो उनके पास सितंबर के आखिरी दिन तक का समय बचा है। सरकरी डाटा के मुताबिक अभि तक अटल पेंशन योजना में 4.01 करोड़ लोग निवेश कर रहे हैं। निवेशकों में 44 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है।
पहले नहीं थी कोई शर्त
पहले केंद्र सरकार की इस पॉपुलर स्कीम में निवेश करने के लिए इस तरह की कोई शर्ते लागू नहीं थी। कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर के अटल पेंशन योजना में निवेश शुरू कर सकते हैं। की अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी। मौजूदा नियमों के तहत 18 से 40 साल तक उम्र वाले सभी भारतीय नागरिक APY के सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस की उस ब्रांच के जरिए अप्लाई करना होता है।
अब टैक्सपेयर्स नहीं कर सकेंगे निवेश
भारत सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स भरते हैं, वह अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र नहीं होंगे। 1 अक्टूबर से पहले जो टैक्पेयर्स इस योजना में निवेश करते हैं वह इस नए नियम के तहत नहीं आएंगे। अगर कोई टैक्सपेयर अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहता है तो वह 1 अक्टूबर से पहले योजना से जुड़ सकते हैं।
असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है यह योजना
मोदी सरकरा ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन योजना से जो़ड़ने के लिए जून 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरूआत की थी। अटल पेंश योजना की मदद से एक उम्र के बाद निवेशकों को 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मंथली पेंशन मिलती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए निवेशक को कम से कम 20 साल तक मंथली पैसे जमा करना जरूरी है। हर महीने निवेशक को कितना योगदान करना है यह निवेश की उम्र पर निर्भर करता है।


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