नए PAN कार्ड के ल‍िए ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

पैन कार्ड एक अहम महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंको के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज कल कई तरह के ट्रांजेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है।

नई द‍िल्‍ली: पैन कार्ड एक अहम महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंको के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज कल कई तरह के ट्रांजेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर पैन कार्ड खो जाए, टूट जाए यहां फ‍िर चोरी हो जाए तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सक‍ता है। क्‍योंकि पैन कार्ड के बिना वर्तमान समय में आपके आधे से अधिक काम रुक जाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड खो गया, टूट गया है या चोरी हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्‍कि ये खबर जरुर पढ़ें।

Apply Online For A New PAN Card

ऑनलाइन रीप्रिंट ऑर्डर कराएं
पैन कार्ड खोने, टूटने या चोरी होने पर भी आपको आसानी से वापस म‍िल जाएगा। जी हां आप इसका ऑनलाइन रीप्रिंट ऑर्डर कर सकते हैं। बता दें कि आयकर विभाग की ओर से UTITSL और NSDL-TIN के जरिए पैन कार्ड जारी किया जाता है। जिस एजेंसी ने आपका पैन कार्ड जारी किया था, उस आधार पर आप इन दोनों में से किसी में अपने पैन कार्ड के रीप्रिंट के लिए आवेदन कर सकते हो।

जान‍िए कैसे करें पैन कार्ड के रीप्रिंट के लिए ऑर्डर

  • आपको बता दें कि UTITSL या NSDL-TIN के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
  • यहां "Reprint PAN Card" नाम से ऑप्शन मिलेगा।
  • यहां से आप घर पर पैन कार्ड की दूसरी कॉपी मंगाने की सुविधा का फायदा ले सकते हैं।
  • अगर आप मौजूदा पैन कार्ड डेटा में कोई बदलाव नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

जान‍िए कितना लगेगा फीस
पैन कार्ड की कॉपी मंगाने पर इसकी डिलिवरी शुल्क दोनों एजेंसियों में एक बराबर है। देश में किसी पते पर अपने पैन कार्ड की कॉपी मंगवाने के लिए आपको मात्र 50 रुपये खर्च करने होंगे। देश से बाहर किसी पते पर पैन कार्ड की कॉपी मंगाने के लिए 959 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा। बेहतर हो कि आप आयकर विभाग के रिकॉर्ड में पते की जांच कर लें,, क्योंकि पैन कार्ड की प्रति आपके उसी पते पर जाएगी। मालूम हो कि पैन कार्ड की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करते समय अपने पैन कार्ड नंबर और जन्मतिथि बताएं। वहीं, NSDL आपसे आपका आधार कार्ड नंबर भी मांग सकता है। वह इसलिए क्योंकि पैन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य होता है।

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