MP Govt: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गरीब, बेसहारा और निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक योजना की शुरुआत की गई हैं। राज्य सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार जरूरतमंद कन्याओं/ विधवाओं को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 55,000 रु की राशि देती है। यह राशि हितग्राही के खाते में डायरेक्ट भेजी जाती है तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता की बात करें तो फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही का
एमपी का मूल निवासी होना आवश्यक हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए कन्या की आयु कम से कम
18 साल होनी चाहिए और पुरुष की आयु 21 साल से कम नहीं होना चाहिए।
अगर आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता हैं तो फिर आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही जिन महिलाओं का कानूनी रुप से तलाक हो चुका है और वो दूसरा विवाह करना चाहती हैं तो वो भी इस योजना के पात्र है। अगर इस का फायदा लेना चाहते हैं तो फिर योजना का लाभ लेने के लिए वर और वधु को निर्धारित तिथियों पर "सामूहिक विवाह समारोह" में सम्मिलित होना होगा और विवाह को संपन्न करना होगा।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार से लिंक बैंक अकाउंट नंबर (स्कैन कॉपी), कन्या का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, यदि महिला तलाकशुदा है तो न्यायालय के आदेश की कॉपी, मोबाइल नंबर, बीपीएल कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, मूल निवास प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज की जरुरत होगी।
अगर आप मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना में आॅनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट विवाह पोर्टल पर जाना होगा। होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना हैं।
इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारीयों को सही सही भरना होगा। इसके बाद आपको सब्मिट वाले विकल्प का चयन करना हैं।
इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा, इसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें। इस प्रकार इस योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट से इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा। जब फार्म पूरी तरह से भर जाता हैं इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी डाक्यूमेंट को संलग्न करना होगा।
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो फिर आपको आवेदन फॉर्म को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के ऑफिस में जमा करें। वहीं, अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, तो फिर आप फार्म को नगर निगम या मुख्य नगर पालिका ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।
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