
Punjab Govt: पंजाब सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवार की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना की शुरुआत की है। पंजाब सरकार की इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना है, तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
राज्य सरकार का इस पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की गरीब परिवार की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के जरिए राज्य की हजारों महिलाओं को फायदा मिल रहा है।
वही, अगर हम विधवा पेंशन योजना पात्रता की बात करें, तो इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति का पंजाब का मूल निवासी होना बेहद ही जरूरी हैं। आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास एक एक्टिव बैंक खाता भी होना बेहद ही आवश्यक है।
इस योजना में आवेदन करने वाली महिला की सालाना आय 60 हजार रु से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदन करने वाली महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। जैसे आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पति के गुजर जाने का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक आदि।
अगर आप इस योजना में ऑनलाइन के जरिए भी आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले पंजाब विधवा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यह होम पेज पर आपको लॉगिन वाले विकल्प का चयन करें और नया उपयोगकर्ता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यह आपको अपना अकाउंट बनाना है इसके साथ आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लें।
लॉगिन करने के बाद आप इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यह आपको न्यू अनुप्रयोग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोबारा न्यू पेज ओपन होगा।
यह पर आपको योजना की लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में आपको विधवा पेंशन योजना के विकल्प का चयन करना है। इसके बाद इस योजना का आवेदन फॉर्म ओपन होगा जायेगा।
इसमें पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना है। इसके बाद सभी जरूरी डाक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।
अगर इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो फिर इसके लिए आपको जिला समाज कल्याण पंजाब के अपने घर के नजदीकी कार्यालय में जायें।
यह से आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म लेना है। इसमें आपको सभी जानकारियों को भरकर दस्तावेज को अटैच कर देना है। इसके बाद उस फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा कर देना है। इस तरह आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।


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