MP सरकार गरीब, बेसहारा और निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना चला रही है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत जरूरतमंद कन्याओं/ विधवाओं को उनके विवाह के लिए आर्थिक मदद के रूप में 55,000 रु की राशि देती है। आज हम आपको इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

प्रदेश के मूल निवासी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन करने के लिए कन्या की आयु मिनिमम 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष होना चाहिए।
गरीबी रेखा के नीचे आने वाला परिवार इस योजना का लाभ ले सकता हैं साथ ही जिन महिलाओं का कानूनी रुप से तलाक हो चुका है और वो दूसरा विवाह करना चाहती हैं तो वो भी मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। यदि आवेदक को इस योजना का लाभ लेना है तो फिर इसके लिए वर और वधु को निर्धारित तिथियों पर "सामूहिक विवाह समारोह" में सम्मिलित होना होगा और विवाह को संपन्न करना होगा।
मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन पासपोर्ट साइज फोटो, यदि महिला तलाकशुदा है तो न्यायालय के आदेश की कॉपी, मोबाइल नंबर, आधार से लिंक बैंक अकाउंट नंबर (स्कैन कॉपी), कन्या का आयु प्रमाण पत्र आदि डाक्यूमेंट की आवश्यकता होगी।
अगर आपके पास सभी दस्तावेज मौजूद है तो फिर इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह से आपको योजना का आवेदन फॉर्म डाऊनलोड करना होगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है।
इसमें आपको सभी चीजें भरनी है। इसके बाद आपको जरूरी डाक्यूमेंट को इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो फिर आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के ऑफिस में जमा करना है।
वहीं, अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, तो फिर आप फार्म को नगर निगम या मुख्य नगर पालिका ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।


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