Anil Ambani : सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली मेट्रो के खिलाफ जीता मुकदमा
नई दिल्ली, सितंबर 9। सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले कर्ज में डूबे रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के लिए सामने आई एक बड़ी जीत में सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को एडीएजी के फेवर में बरकरार रखा है। इस मामले की कुल राशि ब्याज सहित 4,600 करोड़ रुपये है। इस की राशि से रिलायंस इंफ्रा को अपना कर्ज कम करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) की याचिका को खारिज कर दिया और आर्बिट्रेशन अवॉर्ड (मध्यस्थ फैसले) को सही माना।
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दिवालिया होने का सामना कर रहे अनिल अंबानी
अनिल अंबानी एसबीआई द्वारा दायर एक मामले में व्यक्तिगत दिवालिया होने का सामना कर रहे हैं, जबकि उनकी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ भी दिवालिया की कार्यवाही चल रही है। कंपनी के वकीलों ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि रिलायंस कर्जदाताओं को भुगतान करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेगी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने बैंकों को कंपनी के खातों को एनपीए कैटेगरी में डालने से रोक दिया था।
जानिए पूरा मामला
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई ने 2008 में दिल्ली मेट्रो के साथ 2038 तक देश की पहली प्राइवेट सिटी रेल प्रोजेक्ट चलाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। 2012 में फीस और ऑपरेशन पर विवादों के बाद अंबानी की फर्म ने राजधानी के एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का संचालन बंद कर दिया और दिल्ली मेट्रो के खिलाफ मध्यस्थता मामला शुरू किया। मेट्रो ने कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए टर्मिनेशन फीस मांगी।
रिलायंस इंफ्रा का शेयर उछला
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही रिलायंस इंफ्रा का शेयर 5 फीसदी के ऊपरी सर्किट पर पहुंच गया है। आज कंपनी का शेयर 3.50 रु या 4.95 फीसदी की मजबूती के साथ 74.15 रु पर पहुंच गया है। जबकि कल यह 70.65 रु पर बंद होकर आज सुबह 72.00 रु पर खुला था। कंपनी की मार्केट कैपिटल इस समय 1,950.07 करोड़ रु है।