नई दिल्ली, सितंबर 05। अभी तक आपने भारतीय सड़कों पर केवल अलग-अलग राज्यों के नंबर प्लेट वाली कारें देखी होंगी। मगर बहुत जल्द आपको विदेशी नंबरों वाली कारें भी भारतीय सड़कों पर देखने को मिलेंगी। जी हां सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। इस मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नये नियम को मंजूरी दे दी है। इससे भारत की सड़कों पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित अन्य देशों के नंबर वाली कारें भी चल सकेंगी। आगे जानिए पूरी डिटेल।
अन्य देशों में रजिस्टर्ड निजी वाहन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी किया है। बयान के अनुसार इसने उन निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है, जो अन्य देशों में रजिस्टर्ड हैं। यानी अब भारत की सड़कों पर दूसरे देशों में रजिस्टर्ड गाड़ियां भी दौड़ेंगी और वो भी विदेशी नंबरों के साथ। इस नियम के बाद ये ऐसा ही होने जा रहा है।
कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अन्य देशों में रजिस्टर्ड निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक तो कर दिया है, मगर इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे। सरकार के नये नियम के मुताबिक विदेशी नंबर वाली कारों के भारतीय सड़कों पर चलने के लिए कुछ कागजों की जरूरत होगी ही। केवल इन कागजों के आधार पर ही विदेशी नंबर प्लेट के साथ कोई भी देश में वाहन चला सकेगा। अगर ये जरूर कागजात न हों तो विदेशी नंबर वाली कार भारतीय सड़क पर नहीं चलाई जा सकेगी।
क्या है वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस मामले में एक अधिसूचना जारी की गयी है। उसमें बताया गया है कि मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहन भारत यात्रा नियम, 2022 के तहत विदेशी नंबर वाले वाहन को भारत में सफर की अनुमति पाने के लिए एक वैलिड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना जरूरी होगी।
अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट
मंत्रालय ने कहा है कि वाहन चलाने वाले के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर उसके पास अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। इतना ही नहीं वाहन की बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा।
किस भाषा में हों डॉक्यूमेंट्स
यदि दस्तावेज अंग्रेजी में हैं तो कोई बात नहीं। मगर अधिसूचना कहती है कि अगर ये इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी भाषा में हैं, तो असल कागजात के साथ साथ जारीकर्ता अथॉरिटी की तरफ से इनकी सर्टिफाइड अथॉराइज्ड ट्रांसलेशन वाला कागज भी होना चाहिए। दूसरी बात भारत के अलावा किसी अन्य देश में रजिस्टर हुए वाहनों को लोकल यानी देशी यात्रियों और सामान को भारतीय क्षेत्र में लाने-ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ये है बाकी अहम डिटेल
गौरतलब है कि सरकार ने इस नियम को कुछ महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ये काम मार्च 2022 में हो चुका है। नोटिफिकेशन में बताया दिया गया था कि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही विदेशी नंबर वाले वाहन भारत में चल पाएंगे। इनमें वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के साथ साथ इंश्योरेंस कॉपी शामिल हैं।
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