नई दिल्ली, अगस्त 8। अब से यात्रियों को ट्रेन की कन्फर्म टिकट को कैंसल करवाने के लिए अधिक फीस देना होगा। क्योंकि सरकार ये साफ कह दिया है कि ट्रेन की कन्फर्म टिकट कैंसल कराने पर जो चार्ज लगता है। अब उसमे जीएसटी भी जोड़ा जाएगा। इसमें बहुत अधिक समय से विवाद चल रहा था। मगर अभी वित्त मंत्रालय के तरफ से ये बात स्पष्ट कह दिया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कोई डील को कैंसल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है। वैसे ही अब ट्रेन की टिकट को कैंसल करने पर भी जीएसटी भरना होगा। रेल टिकट बुकिंग कैंसिलेशन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
चार्ज कि जानकारी विस्तार से
कॉन्ट्रेक्ट के उल्लंघन पर टैक्स रिसर्च यूनिट के सर्कुलर में चार्ज का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसमे कहा गया है कि ट्रेन की बुकिंग एक कॉन्ट्रेक्ट की जैसे ही होती है। जब कस्टमर कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन करता है या बुकिंग कैंसल करता है तो सर्विस प्रोवाइडर को कैंसिलेशन चार्ज के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है।
कब कितना चार्ज लेती है रेलवे
फर्स्ट क्लास की टिकट यदि किसी यात्री की बुक करता है तो फिर उस यात्री को 5 फीसदी जीएसटी देना होगा और यदि वह टिकट को कैंसल करता है तो उसे 240 रुपए कैंसिलेशन फीस देना होता है। अब उसे इसमें 12 रुपए अधिक जीएसटी के रूप में देने होंगे। रेलवे टाइम के हिसाब से टिकट कैंसल पर चार्ज लेता है। यदि कोई यात्री ट्रेन के रवाना होने के 48 घंटे के पहले कैंसल किया जाता है तो एसी फर्स्ट क्लास के लिए कैंसिलेशन चार्ज 240 रुपये और एसी 2 टियर के लिए 200 रुपये काटा जाता है। वैसे ही एसी टियर 3 के लिए कैंसिलेशन फीस 180 रुपए है।
12 घंटे पहले कितना लगता चार्ज
और यदि आप ट्रेन शुरू होने के 12 घंटे पहले तक टिकट को कैंसल करते है तो आपको 25 प्रतिशत कैंसिलेशन फीस देना होता है और 12 से 4 घंटे के बीच आपको 50 प्रतिशत कैंसिलेशन फीस देना होता है। ऐसे में अब आपको 5 प्रतिशत अधिक जीएसटी भी देना होगा। मतलब आपका पैसा आधा भी हो जायेगा साथ में जीएसटी भी देना होगा।


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