Allu Arjun: पुष्पा-2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था, हालांकि, इसके तुरंत बाद ही उन्हे बेल मिल गई थी। लेकिन अल्लू अर्जुन को बेल मिलने के बाद भी उन्हे एक रात जेल के अंदर ही रहना पड़ गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हे चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन इससे पहले दिन में उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

अल्लू अर्जुन की गिरफ़्तारी उनकी फिल्म 'पुष्पा 2: द राइज' के प्रीमियर के मौके पर एक महिला की मौत होने के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इसके बाद ही उन्हे जमानत मिल गई थी। लेकिन फिर भी उन्हे जेल में रात बितानी पड़ी। उनके फैंस के मन में सवाल बना रहा कि जमानत मिलने के बाद भी अल्लू अर्जुन को जेल में क्यों रखा गया। लेकिन इस मामले में जेल अधिकारियों शुक्रवार देर रात तक जमानत के कोई भी कागज नहीं मिले थे।
ऐसे मामले में देखें तो अगर जमानत के कागज मिल भी जाते हैं तो सबसे पहले उनकी जांच करनी होती है। हालांकि, ऐसे समय में शुक्रवार को रिहाई होना संभव नहीं थी। इसलिए आज शनिवार को जब रिहाई की प्रक्रिया पुरी हो गई, इसके बाद सुबह-सुबह अल्लू अर्जुन जेल से बाहर निकले। इस मामले में जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने उनसे कहा था कि अधिकारियों के साथ जांच में सहयोग करें।
कैसे रही अल्लू अर्जुन की जेल में रात
कोर्ट से अल्लू अर्जून को जमानत मिलने के बाद से ही वो अपने बाहर निकलने का इंतजार करते दिखे। हालांकि, ऐसा हो नहीं पाया शुक्रवार की रात उन्हे जेल के अंदर ही रहना पड़ा। वहीं उन्हे जेल मैनुअल के हिसाब से रात को खाना भी दिया गया। लेकिन अल्लू अर्जून पुरी रात चिंतित दिखे। लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से उन्हे बेड और तकिया भी दिया गया। पुरी रात वो जागते रहे और जेल से बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। बल्कि, जेल से जब बाहर निकले तो उनके चाहने वाले फैंस बहुत भारी संख्या में जेल के बाहर उनका इंतजार करते दिखे।
इस मामले में हुई गिरफ़्तारी
अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में अपनी फिल्म पुष्पा 2' का प्रीमियर करने के लिए पहुंचे थे। तभी उन्हे देखने के लिए उनके फैंस की भीड़ इक्कठा हो गई थी जिसमें अचानक से अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिस वजह से वहां भगदड़ मच गई और 35 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। इस भगदड़ में उसका 8 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि, इसके तुरंत बाद उस लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अल्लू अर्जुन इस इवेंट में म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद के साथ शामिल हुए थे। वहीं थिएटर का मेन गेट भी गिर गया था।
इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया मुकदमा
अल्लू अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता के 105 और 108(1) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्सन 105 गैर इरादतन हत्या का मामला है, इसमें आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसका समय पांच साल से कम नहीं होगा, वहीं 10 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 108(1) भारतीय न्याय संहिता में आत्महत्या का मामला है, जो गैरजमानती अपराध है, इसमें दस साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
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