नयी दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 30 जून तक ये काम जरूर निपटा लें। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको 10000 रु का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 जून है, जिसके बाद न केवल आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, बल्कि आपको आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस प्रोसेस को पूरा करने की समय सीमा पहले 31 मार्च, 2020 थी। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनोवायरस के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर इसे 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया।
पैन कार्ड हो जाएगा बेकार
मौजूदा आयकर नियमों के अनुसार यदि दोनों कार्ड लिंक नहीं हैं तो पैन कार्ड 'निष्क्रिय' हो जाएगा। आयकर विभाग ने पहले घोषणा की थी कि जो भी पैन लिंक आधार से लिंक नहीं होगा उन्हें "निष्क्रिय" घोषित किया जाएगा। अब अपनी नई अधिसूचना में आईटी विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे पैन कार्डधारकों को आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप 30 जून तक पैन को आधार से लिंक कर लें। वैसे ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि नया पैन कार्ड हासिल करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
क्यों लगेगा जुर्माना
अगर आपने अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया तो आप 1 जुलाई से अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे मामले में यह माना जाएगा कि आप दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहे और आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। हालांकि पैन के इस्तेमाल से पहले किए गए लेन-देन वैध रहेंगे। एक बार जब आप समय सीमा के बाद दोनों नंबरों (पैन और आधार) को लिंक करेंगे तो आपका पैन एक्टिव हो जाना चाहिए। यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो समय सीमा खत्म होने के बाद इसे फाइल नहीं किया जा सकेगा।
ऐसे आधार को पैन से लिंक करें :
- सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं
- साइट पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें
- फिर सबसे अपना पैन नंबर डालें
- आधार नंबर के साथ अपना नाम दर्ज करें
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड मिलेगा, जिसे एंटर करें
- फिर लिंक आधार पर क्लिक करें
- क्लिक करते ही अपने-आप वेरिफिकेशन होगा और आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा
ऐसे मिलता है तुरंत पैन नंबर
आयकर विभाग के मुताबिक तत्काल पैन के लिए आवेदन करने का प्रोसेस बेहद आसान है। आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको अपना वैध आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद एक ओटीपी जनरेट होगा जो आपके आधार के साथ रजिस्टर नंबर पर भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर 15 अंकों का पावती नंबर जनरेट होगा। आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस किसी भी समय वैध आधार नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं। एक बार आवंटित होने के बाद आप ई-पैन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी आधार के साथ रजिस्टर है तो ई-पैन आवेदक के ई-मेल पर भेजा जाएगा।
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