नई दिल्ली, जुलाई 22। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट साल 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई तय की थी। पिछले दो सालों में सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई थी लेकिन इस बार सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से मना कर दिया है। सरकार ने कहा है कि आइटी रिटर्न भरने की अंतीम तारीख 31 जुलाई ही रहेगी। आयकर विभाग के रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण ने बताया कि सरकार डेडलाइन बढ़ाने की कोई योजना नहीं बना रही है।

सरकार नहीं बढ़ायेगी डेडलाइन
रेवेन्यू सेक्रेटरी ने साफ कहा है कि आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को सरकार आगे नहीं बढ़ायेगी। अगर कोई ये सोचकर आयकर रिटर्न नहीं भर रहा कि सरकार हर साल की तरह रिटर्न भरने की डेट बढ़ाएगी तो वह गलती कर रहा है। आपकी गलती के वजह से रिटर्न भरने के लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अब तक रिटर्न दाखिल कर दिया है। तरुण ने कहा कि लोगो को 31 तारीख तक आइटी रिटर्न भर देना चाहिए।
पिछले दो साल बढ़ी थी डेडलाइन
सरकार ने पिछले दो एसेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से कोरोना माहामारी के कारण बढ़ा दिया था। साल 2021-22 में लोगों को नए टैक्स स्लैब और पोर्टल पर रिटर्न भरना था जिसमे लोगों को दिकक्ते आ रही थी, इसलिए सरकार ने इस साल भी डेडलाइन को बढ़ा दिया था। सरकार के डाटा के अनुसार अभी देश के 4 करोड़ लोगो को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है।
देर होने पर लगेगी पेनल्टी
अगर आप 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आइटी रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा। अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख से कम हो तो आपको 1000 जुर्माना देना होगा।


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