नई दिल्ली, अगस्त 11। सरकार ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के नियमों में बदलाव किया है। नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। अक्टूबर की पहली तारीख से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है या रहा है, वह इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गयी है। यदि कोई आयकर भुगतान करने वाला निवेशक 1 अक्टूबर या उसके बाद एपीवाई योजना में शामिल होना चाहता है, तो उसे उसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा और उसे खाता बंद करना होगा।
जानिए पूरा नियम
सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अक्टूबर, 2022 से, कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या कभी रहा है, वह इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई ऐसा ग्राहक, जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद योजना में शामिल हुआ, बाद में पाया जाता है कि आवेदन की तारीख को या उससे पहले वे एक आयकर दाता था, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा। साथ ही सारा पैसा लौटा दिया जाएगा।
अभी क्या है नियम
अब तक 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच भारत के सभी नागरिक इस योजना में शामिल होने के पात्र माना जाते थे। फिर चाहे उनका टैक्स स्टेटस कुछ भी हो। बता दें कि इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ग्राहक के योगदान का 50 प्रतिशत या प्रति वर्ष 1,000 रुपये, जो भी इनमें से कम हो, का योगदान देती है। सरकार का अंशदान अब तक उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हैं और आयकरदाता नहीं हैं।
कब हुआ था ऐलान
बता दें कि अटल पेंशन योजना का ऐलान 2015-16 के बजट में किया गया था। ये वृद्धावस्था में इनकम सेफ्टी के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है और असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित और मैनेज की जाती है।
कितनी मिलती है पेंशन
इस योजना के तहत ग्राहकों को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक मासिक पेंशन दी जाती है। न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार की तरफ से दी जाती है। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाए तो पेंशन पति या पत्नी को मिलेगी और उन दोनों (ग्राहक और पति / पत्नी) की मृत्यु पर, पेंशन राशि उसके नामित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
ऑनलाइन खुल सकता है खाता
पिछले साल अक्टूबर में अटल पेंशन खाता ऑनलाइन खोलने की सुविधा शुरू की गई थी। पीएफआरडीए ने एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि ये प्रोसेस ऑनलाइन की जा सकेगा। अटल पेंशन योजना में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, सरकार ने आधार ईकेवाईसी का विकल्प जोड़ा है जिससे नागरिक योजना की सदस्यता ले सकते हैं। 60 वर्ष की आयु से पहले इस योजना से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, इसकी अनुमति कुछ असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है। जैसे कि लाभार्थी की मृत्यु या लाइलाज बीमारी की स्थिति में।


Click it and Unblock the Notifications