Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त भरने के लिए बचे हैं 5 दिन, फटाफट करें पेमेंट

Advance Tax Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए टैक्सपेयर्स के पास एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त भरने के लिए सिर्फ कुछ दिनों का समय बचा है। ये टैक्स एक फाइनेंशियल ईयर में चार बार देना होता है। एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2024 है। आइए आपको इससे जुड़ी अन्य जानकारी देते हैं।

Advance tax

इतनी बार देना होता है Advance Tax

साल में 4 बार एडवांस टैक्स भरना होता है यानी एक फाइनेंशियल ईयर में इसे चार बार देना होता है। टैक्सपेयर्स को कुल टैक्स देनदारी का 15 फीसदी 15 जून तक भरना होता है। जबकि 45 फीसदी 15 सितंबर तक चुकाना होता है। इसी प्रकार बाकि किस्त भी देनी होती है। आयकर कानून के अनुसार,15 मार्च तक पूरा टैक्स 100 फीसदी चुकाना होता है।

पहली किस्त- 15 जून - कुल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 15% देना होता है।
दूसरी किस्त: 15 सितंबर - कुल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45%, पहली किस्त में भुगतान की गई राशि को घटाकर देनी होती है।
तीसरी किस्त: 15 दिसंबर - कुल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 75%, पहली और दूसरी किस्त में भुगतान की गई राशि को घटाकर भरनी होती है।
चौथी किस्त: 15 मार्च - कुल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 100%, जिसमें से पहली तीन किस्तों में भुगतान की गई राशि घटाई जाती है।

कौन भरता है एडवांस टैक्स?

अगर आपकी इनकम पर TDS कटने के बाद भी 10,000 रुपये या उससे अधिक टैक्स देनदारी है, तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। इसमें सैलरी के अलावा रेंट, कैपिटल गेन, एफडी के ब्याज, या लॉटरी जीतने से हुई आय भी शामिल होती है। वहीं, जो व्यक्ति अगर एडवांस टैक्स नहीं भरता है तो आयकर विभाग के तहत धारा 234B और 234C के अनुसार जुर्माना भरना होता है। इसलिए, समय पर एडवांस टैक्स का सही से पेमेंट करना बहुत जरूरी है।

एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करदाता की वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित कुल आय पर की जाती है। इसमें वेतन, बिजनेस, पेशा, पूंजीगत लाभ आदि जैसे सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल होती है। इसे कैलकुलेच करने के लिए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कुल आय का अनुमान लगाएं और इस अनुमानित आय पर लागू आयकर दरों के अनुसार आयकर की कैलकुलेट करें। अनुमानित कर देयता से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और अन्य किसी भी क्रेडिट को घटाएं और शेष राशि एकवांस टैक्स है जिसका भुगतान करना होगा।

ऐसे भर सकते हैं टैक्स

यदि आप ऑफ़लाइन बैंक चालान विधि चुनते हैं, तो आपको पहले ई-फाइलिंग ITR पोर्टल से चालान डाउनलोड करना होगा। ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लिए, आपके पास डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, RTGS/NEFT, UPI और क्रेडिट कार्ड जैसे कई विकल्प हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-पे टैक्स पर जाएं, संबंधित एसेसमेंट ईयर को चुनें और फिर भुगतान करने के लिए माइनर हेड के अंतर्गत एडवांस टैक्स चुनें और उसके बाद आपका टैक्स फाइल हो जाएगा।

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