PAN-aadhar Link : जल्‍दी करें बस 6 दिन बचे है, वरना देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना

अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंकिंग नहीं क‍िया है तो ये खबर जरुर पढ़ें। आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी डाक्यूमेंट है। वहीं पैन कार्ड की भी काफी महत्ता है।

नई द‍िल्‍ली: अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंकिंग नहीं क‍िया है तो ये खबर जरुर पढ़ें। आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी डाक्यूमेंट है। वहीं पैन कार्ड की भी काफी महत्ता है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए छह दिन का समय बचा है। अगर आपने अगले छह दिन में पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें कि 31 मार्च 2021 आधार और पैन लिंक कराने की लास्ट डेट है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन-आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है। Digital Aadhaar कार्ड : यहां जान‍िए कैसे करें डाउनलोड, आसान है प्रोसेस

Aadhaar PAN Link If you want to avoid penalty of 10 thousand rupees then do this work immediately

10000 रुपए का देना पड़ेगा जुर्माना
इतना ही नहीं अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। पहले पैन को आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2021 कर दिया। इस तिथि तक जो लोग इसे लिंक नहीं कराएंगे, इन्हें भविष्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें आईटीआर के साथ जीएसटी आदि फाइल करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्क्त होगी।

 ऐसे आधार और पैन कार्ड को करें लिंक

ऐसे आधार और पैन कार्ड को करें लिंक

  • आप घर बैठे आराम से अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स अपनाने होंगे।
  • सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइटhttps://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
  • आपको होम पेज पर बाईं तरफ Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा, जिसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी।
 आधार-पैन ल‍िंकिंग एसएमएस के जरिए ऐसे करें

आधार-पैन ल‍िंकिंग एसएमएस के जरिए ऐसे करें

1. सिर्फ एक मैसेज भेजकर भी आधार को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है।
2. एसएमएस प्रक्रिया के लिए मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना है।
3. एसएमएस में यूआईडीपैन स्पेस 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट पैन नंबर टाइप करना होगा।
4. आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर से टाइप किए हुए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना है।
5. उसके बाद यूजर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अनुरोध प्रप्ति का एक मैसेज आएगा।
6. अनुरोध करने के कुछ दिनों के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए आधार कार्ड से पैन की लिंकिंग की जानकारी मिलेगी।

आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस ऐसे करें पता

आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस ऐसे करें पता

  • सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
  • यहां पर लिंक आधार के नाम से ऑप्शन है।
  • इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।
  • इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा।
  • एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा।
  • इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।

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