Income Tax Rules:1 अक्टूबर को बदलेंगे टैक्स से जुड़े कई बड़े नियम, क्या आपकी जेब पर पड़ेगा असर ?

New rules: 1 अक्टूबर 2024 को कई बड़े बदलाव होने वाले है. इस दिन इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव किए जाएंगे. इसकी घोषणा सरकार ने पहले से केंद्रीय बजट 2024 में कर दी थी. इनकम टैक्स में होने वाले इन बदलाव का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में टैक्स से राहत देना है. चलिए जानते हैं कि अगले महीने टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव होंगे.

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पॉलिसीहोल्डर को देना होगा कम टीडीएस

1 अक्टूबर 2024 से किए जाने वाले टैक्स बदलाव से पॉलिसीहोल्डर को बड़ा फायदा होने वाला है. 1 अक्टूबर से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीहोल्डर को कम टीडीएस (Tax deducted at Source) का फायदा मिलेगा. पहले लाइफ इंश्योंरेंस टीडीएस (TDS) रेट 5 फीसदी था, जो अब घटकर 2 फीसदी कर दिया जाएगा. सरकार टीडीएस में ये कमी इसलिए कर रही है, ताकि पॉलिसी होल्डर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकें. इसके अलावा सभी को अपने मैज्योरिटी या क्लेम फंड का बड़ा हिस्सा मिलें.

किरायदार को भी मिलेगा फायदा

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक किराए पर लगने वाले टीडीएस को भी कम कर दिया जाएगा. जो भी व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपये से अधिक किराया देगा, उसका टीडीएस 5 फीसदी से घटकर 2 फीसदी कर दिया जाएगा. ये नया टीडीएस 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा.

इसलिए 1 अक्टूबर को टैक्स में होने वाले बदलाव से किरायदार को बड़ा फायदा मिलेगा.

म्यूचुअल फंड कें निवेशकों को भी मिलेगा लाभ

सेक्शन 194F के तहत म्यूचुअल फंड यूनिट्स की रीपर्चेज पर 20 फीसदी टीडीएस को अनिवार्य किया गया था. लेकिन अब इसे 1 अक्टूबर 2024 को हटा दिया जाएगा. इसे हटाने से म्यूचुअल फंड के निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी. निवेशक बिना टैक्स कटौती की चिंता करें म्यूचुअल फंड में आराम से निवेश कर पाएंगे.

आधार से जुड़ा होगा बड़ा बदलाव

1 अक्टूबर, 2024 से आधार एनरॉलमेंट आईडी को पैन कार्ड (परमानेंट अकाउंट नंबर ) और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त मान्य नहीं माना जाएगा. इस बदलाव का सीधा असर आम आदमी पर होने वाला है.

सरकारी बॉन्ड पर कटेगा टीडीएस

1 अक्टूबर 2024 से सरकारी बॉन्ड पर टीडीएस लागू हो जाएगा. सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा. इस बदलाव के बाद सरकारी बॉन्ड्स भी टीडीएस के अधीन आ जाएंगे. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड समेत कई अन्य सरकारी बॉन्ड्स टीडीएस के अधीन हो जाएंगे. इन बॉन्ड्स में निवेश करने वाले को ब्याज भुगतान से टीडीएस की कटौती का पता चलेगा.

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